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'जिस स्कूल से मैट्रिक किया, वहीं लेना होगा 11वीं में एडमिशन', शिक्षा विभाग के इस आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

'जिस स्कूल से मैट्रिक किया, वहीं लेना होगा 11वीं में एडमिशन', शिक्षा विभाग के इस आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने  बिहार सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा जारी 8 मई 2024 के उस आदेश पर रोक लगा दी है,जिसके तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को निर्देश दिया गया था कि वह छात्रों का उसी सरकारी विद्यालय में इंटरमीडिएट कक्षाओं में नामांकन ले, जहां से छात्रों ने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की है। जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद ने छह सप्ताह में प्रतिवादियों को अपने-अपने जवाबी हलफनामे दायर करने का निर्देश दिया है । 

कोर्ट ने निधि कुमारी एवं  अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए बोर्ड को निर्देश दिया कि वह छात्रों के आवेदन पत्र में दिये गये विकल्प के आधार पर कक्षा 11वीं में नामांकन के लिए सीटें आवंटित करें। 

कोर्ट ने माना कि उक्त पत्र के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा विभाग ने छात्रों के अपनी पसंद के संस्थान में नामांकन लेने के अधिकार को प्रतिबंधित कर दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई छह सप्ताह बाद होगी ।

बता दें कि 11वीं एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख बीते 31 मई को ही खत्म हो चुकी है।

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