DESK. दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी किया। केजरीवाल ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में केंद्रीय एजेंसी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। नोटिस जारी करते हुए, उच्च न्यायालय ने सीबीआई को सात दिनों के भीतर अपना जवाब दाखिल करने और उसके बाद दो दिनों के भीतर कोई प्रत्युत्तर (यदि कोई हो) दाखिल करने का समय दिया है। मामले में अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी।
ऐसे में कोर्ट से राहत मिलने की उम्मीद लगाए अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर झटका लगा है. आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल को अब 17 जुलाई तक इंतजार करना होगा. वहीं सीबीआई को नोटिस जारी करते हुए एक सप्ताह में जवाब देने कहा गया है. इससे आप प्रमुख को अब कम से कम एक सप्ताह तक जेल में रहना होगा.
इसके पहले पिछले सप्ताह निचली अदालत ने केजरीवाल को जमानत दी थी. बाद में उनकी जमानत को हाई कोर्ट से झटका लगा था. वहीं केजरीवाल पर सीबीआई ने शिकंजा कसा था और उन्हें हिरासत में लिया था.