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अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई 19 जून को, कोर्ट ने ईडी के तर्कों पर की सख्त टिप्पणी

अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई 19 जून को, कोर्ट ने ईडी के तर्कों पर की सख्त टिप्पणी

DESK. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल को एक बार फिर से कोर्ट से झटका लगा है. दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को कथित आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए 19 जून की तारीख तय की। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मुकेश कुमार ने मामले में ईडी द्वारा जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगे जाने के बाद मामले की सुनवाई स्थगित कर दी। 

इस बीच, न्यायाधीश ने केजरीवाल द्वारा दायर एक आवेदन को शनिवार के लिए तय किया, जिसमें केजरीवाल की स्वास्थ्य स्थिति और उपचार का निर्धारण करने के लिए गठित मेडिकल बोर्ड की कार्यवाही में उनकी पत्नी को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शामिल होने की अनुमति देने के निर्देश देने की मांग की गई है। न्यायाधीश ने संबंधित जेल अधिकारियों को मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। न्यायाधीश ने कहा, "आरोपी ने अपनी पत्नी को मेडिकल बोर्ड में शामिल होने की अनुमति देने के निर्देश देने के लिए आवेदन दायर किया है। कोई भी आदेश पारित करने से पहले मैं संबंधित जेल अधीक्षक से जवाब मांगना उचित समझता हूं। आवेदन को कल के लिए रखा जाए।" 

कार्यवाही के दौरान, ईडी ने अदालत से मामले को 25 जून तक स्थगित करने का अनुरोध किया। हालांकि, न्यायाधीश ने कहा कि वह अगली सुनवाई की तारीख के लिए आरोपी की सुविधा पर विचार करेंगे, जांच एजेंसी की नहीं। न्यायाधीश ने कहा, "आरोपी न्यायिक हिरासत (जेसी) में है, न कि आपकी (ईडी) हिरासत में। अगर उसे कोई सुविधा चाहिए, तो उसमें आपकी कोई भूमिका नहीं है। आपकी कोई भूमिका नहीं है। वह जेसी में है। मैं उसकी सुविधा पर विचार करूंगा, आपकी नहीं।" 

दिल्ली की एक अदालत ने 5 जून को मामले में चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत की मांग करने वाली केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी थी। हालांकि, न्यायाधीश ने तिहाड़ जेल अधिकारियों को न्यायिक हिरासत में केजरीवाल की चिकित्सा जरूरतों का ख्याल रखने का निर्देश दिया था। न्यायाधीश ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत भी 19 जून तक बढ़ा दी थी।

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