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राज्य अनुसूचित जाति-जनजाति आयोग के नए अध्यक्ष की नियुक्ति पर रोक, सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने दिया निर्देश

राज्य अनुसूचित जाति-जनजाति आयोग के नए अध्यक्ष की नियुक्ति पर रोक, सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने दिया निर्देश

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को बड़ा झटका दिया है। आज  राज्य अनुसूचित जाति /जनजाति आयोग के अध्यक्ष को हटाए जाने के मामलें पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की। आयोग के हटाए गये अध्यक्ष राजेंद्र कुमार की  रिट    याचिका जस्टिस संदीप कुमार ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को दो सप्ताह में जवाब दायर करने का निर्देश दिया।

कोर्ट ने मामले की सुनवाई सुनवाई करते हुए राज्य अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग के नये  अध्यक्ष की नियुक्ति पर फिलहाल रोक लगा दी।

बता दें कि राज्य सरकार में  परिवर्तन होने के बाद आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार को 2 फरवरी,2024 को पद से हटा दिया गया। इस मामले पर  अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद की जाएगी।

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