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केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, 25 जून को "संविधान हत्या दिवस" किया घोषित, गृह मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना

केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, 25 जून को "संविधान हत्या दिवस" किया घोषित, गृह मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना

NEW DELHI : देश में 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जायेगा। केन्द्रीय गृह मंत्रालय की ओर से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गयी। मंत्रालय के संयुक्त सचिव जी पार्थसारथी की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है की 25 जून, 1975 को आपातकाल की घोषणा की गई थी। तत्पश्चात उस समय की सरकार द्वारा सत्ता का घोर दुरुपयोग किया गया और भारत के लोगों पर ज्यादतियां और अत्याचार किये गए। 

जबकि, भारत के लोगों को भारत के संविधान और भारत के मजबूत लोकतंत्र पर दृढ विश्वास है। इसलिए भारत सरकार ने आपातकाल की अवधि के दौरान सत्ता के घोर दुरुपयोग का सामना और संघर्ष करने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए 25 जून को "संविधान हत्या दिवस" घोषित किया है और भारत के लोगों को, भविष्य में, किसी भी तरह से सत्ता के घोर दुरुपयोग का समर्थन नहीं करने के लिए पुनः प्रतिबद्ध किया है।

इस मामले की ट्विट कर जानकारी देते हुए केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा की 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गाँधी ने अपनी तानाशाही मानसिकता को दर्शाते हुए देश में आपातकाल लगाकर भारतीय लोकतंत्र की आत्मा का गला घोंट दिया था। लाखों लोगों को अकारण जेल में डाल दिया गया और मीडिया की आवाज को दबा दिया गया। भारत सरकार ने हर साल 25 जून को 'संविधान हत्या दिवस' के रूप में मनाने का निर्णय किया है। यह दिन उन सभी लोगों के विराट योगदान का स्मरण करायेगा, जिन्होंने 1975 के आपातकाल के अमानवीय दर्द को झेला था। 

भारत में आपातकाल 1975 से 1977 तक 21 महीने की अवधि थी। जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश को आंतरिक और बाहरी खतरों का हवाला देते हुए पूरे देश में आपातकाल की घोषणा कर दी थी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने 25 जून 1975 को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की।

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