PATNA: बिहार में थानेदारों के लिए सख्त दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। थाने में यदि कोई व्यक्ति आवेदन लेकर आता है तो उसे तत्काल पावती (रिसीविंग) दी जानी चाहिए। अगर शिकायत मिली कि वे रिसीविंग लिए बगैर चले गए तो थानेदार अथवा अपर थानाध्यक्ष घर जा कर उन्हें स्लीप देंगे। थाने में आए किसी भी व्यक्ति से 30 मिनट के अंदर थानेदार मुलाकात करेंगे। इससे अधिक समय लगने पर उचित कारण बताना होगा, नही तो थानेदार सस्पेंड हो जाएंगे।
सरकार ने थानेदारों को निर्देश दिया है कि वह आवेदव की बातों को विनम्रता पूर्वक सुनेंगे और अशिष्ट व असभ्य भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। बेवजह थाने पर भीड़ लगाने और फरियादियों को परेशान करने वाले थानेदार मुश्किल में पड़ सकते हैं। ये हिदायत शनिवार को नवनियुक्त थानेदारों के साथ डीआइजी सह एसएसपी राजीव मिश्रा की हुई पहली क्राइम मीटिंग में दी गई।
वहीं देर रात तक चली इस विशेष बैठक में एसएसपी ने सुदूर इलाकों से आए इंस्पेक्टरों और दरोगाओं को राजधानी की पुलिसिंग एवं चुनौतियों से निपटने के गुर सिखाए। उन्होंने पुलिस महानिदेशक की ओर से पुलिसिंग को लेकर दिए गए 38 सूत्रों का अभ्यास कराया। साथ ही पॉक्सो, एससीएसटी समेत विशेष अधिनियम के तहत दर्ज कांडों में 60 दिनों के भीतर चार्जशीट समर्पित करने का आदेश दिया है। इसके अलावा रात्रि गश्ती में तेजी, शिकायतों पर अविलंब कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
पटना एसएसपी राजीव मिश्रा ने बताया कि पटना में लगभग दो तिहाई थानों में नए थानेदार आए है। डीजीपी ने जो 38 प्वाइंट एजेंडा पब्लिक सर्विस से लेकर पुलिस एडमिनिस्ट्रेटिव काम जैसे जीरो टॉलरेंस फ़ॉर क्रप्शन,थानों में आए आगंतुकों के 30 मिनट के अंदर कंप्लेन लेने,जो शिकायत थाने में रखी जाए उसका निबटारा 30 दिनों के अंदर कर दिया जाए, दर्ज केस का इन्वेस्टिगेशन 75 दिनो में पूरा करें। इसके अलाव लंबित मामले के निष्पादन,माइनर बच्चो के मिसिंग केसेज, एससी एसटी,रेप और पोक्सो एक्ट जैसे मामलों उच्चतम न्यायालय के sop आदेश के आलोक में जल्द निपटारा करना।
वहीं आने वाले चुनाव को लेकर भी सभी थानाध्यक्षों को विशेष जानकारी दी गई है। एसएसपी ने कहा कि आने वाले चुनाव को लेकर जो लंबित वारंट,कुर्की विशेष अभियान चलाकर करवाइयां करें साथ ही पटना जिले में पदस्थापित कुछ थानाध्यक्षों को विशेष हिदायत देते हुए शहरी क्षेत्रों में बेहतर काम करने की जानकारी साझा की गई है।