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परीक्षा शुल्क जमा नहीं करने पर महिला अभ्यर्थी को इंटरव्यू अयोग्य बताना बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग को पड़ा भारी, हाईकोर्ट ने किया जवाब-तलब

परीक्षा शुल्क जमा नहीं करने पर महिला अभ्यर्थी को इंटरव्यू अयोग्य बताना बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग को पड़ा भारी, हाईकोर्ट ने किया जवाब-तलब

PATNA : पटना हाइकोर्ट ने आवासीय प्रमाण -पत्र प्रस्तुत नहीं करने एवं  पर्याप्त परीक्षा शुल्क का भुगतान नहीं करने का कारण बताते हुए महिला अभ्यर्थी को गणित विषय में सहायक प्रोफेसर के साक्षात्कार के लिए अयोग्य करार कर दिए जाने के मामले पर बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग से जवाब तलब किया है । इसके साथ - साथ हाई कोर्ट ने आयोग को निर्देश दिया है कि महिला अभ्यर्थी को 22 जुलाई,2024 को होने वाले साक्षात्कार में हिस्सा लेने की अनुमति दी जाए।  जस्टिस अनिल कुमार सिन्हा ने झारखंड की निवासी डा. कुमारी ज्योत्सना की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया। 

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विकास कुमार पंकज ने अदालत को बताया कि आयोग ने दिनांक 30 अप्रैल,2024 को अयोग्य अभ्यर्थियों की सूची जारी कर  याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी को "आवासीय प्रमाण -पत्र प्रस्तुत नहीं करने और कम शुल्क का भुगतान करने" का कारण बताते हुए साक्षात्कार के लिए अयोग्य घोषित दिया। 

उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता ने दिनांक 7 मई, 2024 को अपनी  आपत्ति भेजी, जिसमें उनका अपेक्षित आवासीय प्रमाण पत्र संलग्न था।उचित स्पष्टीकरण था कि विज्ञापन के अनुसार राज्य की एक महिला उम्मीदवार को केवल 75/- रुपये का भुगतान करना है, जिसका भुगतान पहले ही ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ किया जा चुका है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को राहत देते हुए आयोग को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को 22 जुलाई, 20 24 को होने वाले साक्षात्कार में हिस्सा लेने की अनुमति दे। इस मामले की अगली सुनवाई 19अगस्त,2024 को की जाएगी।

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