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हर हाल में टूटेगा ब्रजेश ठाकुर का मकान, हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत

हर हाल में टूटेगा ब्रजेश ठाकुर का मकान, हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत

PATNA : मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड के मुख्य अभियुक्त ब्रजेश ठाकुर का मकान हर हाल में टूटेगा। कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली है। शुक्रवार को इस मामले में अवैध संरचना को तोड़ने के मामले में पटना हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। 

न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद की एकलपीठ ने ब्रजेश के परिजन की रिट याचिका को खारिज करते हुए उक्त आदेश दिए। सुनवाई के दौरान रिट याचिका का विरोध करते हुए मुजफ्फरपुर नगर निगम के एडवोकेट प्रसून सिन्हा ने कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आलोक में मुजफ्फरपुर नगर निगम ने ब्रजेश के मकान की संरचनाओं की वैधता की जांच पड़ताल की थी। जांच में मकान का तीन तल्लों का निर्माण नक्शे की स्वीकृति के बगैर पाया गया। यही नहीं ऊपरी तल्ले को छोड़कर पूरे मकान में कहीं भी खिड़की नहीं थी।  

नगर आयुक्त ने सभी पक्षों को बुलाकर सुनवाई करते हुए मकान में गम्भीर कानूनी दोष पाया और अवैध निर्माण को फौरन तोड़ने का आदेश दिया। इसके खिलाफ बिल्डिंग ट्रिब्यूनल में अपील की गयी और साथ ही ब्रजेश ठाकुर की तरफ से यथावत स्थिति बनाने की मांग की गई जिसे ट्रिब्यूनल ने दिसम्बर 2018 में खारिज कर दिया।

याचिकाकर्ता ट्रिब्यूनल के आदेश के विरुद्ध हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाई कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के आदेश में किसी भी तरह से हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए मामले को खारिज़ कर दिया।

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