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बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियमों में बदलाव, अब ऐसे मिलेंगे लाइसेंस

बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियमों में बदलाव, अब ऐसे मिलेंगे लाइसेंस

पटना. परिवहन विभाग ने लाइसेंस बनाने के नियमों में बदलाव कर दिया है। अब जिस जिले में लर्निंग लाइसेंस बनाया गया है, वहीं से स्थायी लाइसेंस भी बनेगा। दूसरे जिले में स्थायी लाइसेंस बनाने का ऑप्शन खत्म कर दिया गया है। इस संबंध में परिवहन विभाग ने सभी जिलों के जिला परिवहन अधिकारी को आवश्यक व्यवस्था करने का आदेश दिया है।

परिवहन विभाग की वेबसाइट पर अब तक लर्निंग लाइसेंस के बाद कहीं से भी स्थायी लाइसेंस बनाने का ऑप्शन था। इसके कारण जिन जिलों ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्ट अनिवार्य है। वहां से लर्निंग लाइसेंस बनाकर दूसरे जिलों में जाकर बिना टेस्ट दिये स्थायी लाइसेंस बना लेते थे। सभी जिलों के डीटीओ और एमवीआई को लिखे पत्र में विभाग ने कहा कि वाहन दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से सड़क सुरक्षा के संबंध में कई पहल की जा रही है।

सड़क दुर्घटनाओं की समीक्षा किये जाने पर अन्य पहलुओं के अतिरिक्त यह तथ्य प्रकाश में आया है कि दुर्घटनाओं का मुख्य कारण वाहन चालकों का पूर्ण प्रशिक्षित नहीं होना है। इसको देखते हुए सभी जिलों में पर्याप्त संख्या में मोटरवाइन प्रशिक्षण संस्थान और खोले जाने की दिशा में काम किया जाए, साथ संस्थान को मानक रूप से प्रारंभ किया जाए। साथ में बिना निबंधन के ड्राइविंग स्कूल पर शिकंजा कसने की भी बात कही गई है, क्योंकि राजधानी में दर्जनों ऐसे ड्राइविंग स्कूल खुल गये हैं। जिनके पास किसी तरह का निबंधन नहीं है।

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