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नीट-पीजी दाखिले में EWS कोटा और ओबीसी आरक्षण का रास्ता साफ, सुप्रीम कोर्ट से मिली हरी झंडी

नीट-पीजी दाखिले में EWS कोटा और ओबीसी आरक्षण का रास्ता साफ, सुप्रीम कोर्ट से मिली हरी झंडी

दिल्ली. नीट-पीजी काउंसलिंग 2021 में OBC, EWS कोटा मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद कोर्ट ने इसी सत्र से सरकार के ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण की योजना को मंजूरी दे दी है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब काउंसिलिंग का रास्ता साफ हो गया है. इससे पहले इस मामले पर सुनवाई के बाद 6 जनवरी के कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. लेकिन कोर्ट ने कहा था कि नीट पीजी काउंसलिंग को राष्ट्रहित में शुरू करना जरूरी है.

इस मामले में शुक्रवार को न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और एएस बोपन्ना की पीठ ने फैसला सुनाया है. कोर्ट ने OBC की वैधता बरकरार रखा है. साथ ही कोर्ट ने EWS में भी वर्तमान क्राइटेरिया को बरकरार है ताकि इस शैक्षणिक सत्र में होने वाली एडमिशन में कोई परेशानी ना आए. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि पांडेय समिति की सिफारिशों को अगले साल से लागू करने की मंजूरी जी जाती है. वहीं इस मामले में सुनवाई कर रही बेंच ने मार्च के तीसरे हफ्ते में याचिका पर अंतिम सुनवाई करने का फैसला किया. उसके बाद ही पांडेय समिति की ओर से दी गयी EWS क्राइटेहरिया की वैधता तय होगी.

इससे पहले कोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद गुरुवार को फैसला सुरक्षित रख लिया था. कोर्ट में दाखिल की गयी याचिकाओं में OBC के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण के अलावा स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए अखिल भारतीय कोटा सीटों में EWS के लिए 10 फीसदी रिजर्वेशन को चुनौती दी गई थी.

यहां बता दें कि NEET के माध्यम से चयनित उम्मीदवारों में से MBBS के लिए 15 प्रतिशत सीटों के अलावा MS व MD में 50 प्रतिशत सीटे अखिल भारतीय कोटा के जरिए भरी जाती हैं.


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