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एससी-एसटी थाने में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ हुई शिकायत, जानें क्या है पूरा मामला

एससी-एसटी थाने में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ हुई शिकायत, जानें क्या है पूरा मामला

PATNA : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ अनुसूचित जाति जन जाति थाना पटना मे आवेदन दिया है। जिसमें उनके खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की गई है। यह आवेदन पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता अमर आज़ाद पासवान ने दिया है। पिछले 9 वर्ष से SC ST आरक्षण की हकमारी जानबूझकर किया जा रहा है इसके दोषी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं.माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी 15 जुलाई को बिहार सरकार के  फैसले को रद्द किया है और बोला है की नीतीश कुमार जी संविधान और SC ST के विरोध मे कार्य किए हैं

अमर आज़ाद ने कहा कि संविधान की अनुसूची 341 के तहत संसद और राष्ट्रपति भारत सरकार के अनुमति के बगैर SC/ST की सूची मे बदलाव नहीं हो सकता है इसके बावजूद नीतीश कुमार जी ने पिछले 9वर्ष से गैर अनुसूचित जाति के लोगो को SC ST का प्रमाणपत्र बनावकार आरक्षण का लाभ दे रहें थे जो की असंवैधानिक कार्य है. 

क्या लिखा शिकायत में, 9 साल से अधिकार से रखा वंचित

मैं अमर आजाद पासवान, अधिवक्ता पहना उच्च न्यायलय पटना, पिता कन्हैया लाल पासवान, माननीय मुख्यमंत्री बिहार के द्वारा अनु० जाति/जन जाति के संवैधानिक आरक्षण एवं SC/ST सुचि में छेड़छाड़ कर मुझे और बिहार के सभी SC/ST के सदस्य को 9 साल से आरक्षण से वंचित रखा और SC/ST का नौकरी, पंचायतीराज, नगरपालिका में SC/ST का आरक्षण तांती-ततवा जो की गैर अनु. जाति/जन जाति का सदस्य है उसे दिया है। 

राज्य सरकार को अधिकार नहीं

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के आरक्षण विरोधी फैसला से मैं और SC/ST समाज मानसिक, आर्थिक संवैधानिक आरक्षण से वंचित हुआ हो। संविधान की अनुसूची 341 के तहत राज्य सरकार को यह अधिकार नहीं है कि वह SC/ST की सूचि एवं आरक्षण से छेड़छाड़ करें। इसके बाबजूद श्री नितिग कुमार जी ने जानबूक्षकर SC/ST सूचि में बदलाव कर मूल SC/ST के हजारो लेगो को आरक्षण से वंचित किया है और यह अपराध है


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