DESK. त्योहारी और नए साल के जश्न के दौरान शांति सुनिश्चित करने और सार्वजनिक व्यवस्था में किसी भी प्रकार के व्यवधान से बचने के लिए मुंबई पुलिस ने 2 दिसंबर से 2 जनवरी तक शहर में कर्फ्यू की घोषणा की है। इस अवधि के दौरान पूरे शहर में पांच या अधिक लोगों का जमावड़ा प्रतिबंधित रहेगा। इस दौरान सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी तरह के प्रदर्शन, नारेबाजी और प्रदर्शन पर भी रोक है। शहर में चार दिसंबर से दो जनवरी तक हथियारों पर प्रतिबंध भी लागू किया गया है।
एक प्रेस विज्ञप्ति में मुंबई पुलिस के मिशन विभाग के उपायुक्त विशाल ठाकुर ने कहा कि 2 जनवरी तक शहर में किसी भी तरह के जमावड़े, जुलूस, प्रदर्शन, लाउडस्पीकर बजाने आदि पर प्रतिबंध रहेगा। इस अवधि के दौरान जिन कार्यों पर प्रतिबंध रहेगा उसमें, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों के आसपास बड़े पैमाने पर सामाजिक सभाएँ करना शामिल है। इसी तरह पटाखे फोड़ना, लाउडस्पीकर, वाद्य यंत्र और बैंड बजाना, सार्वजनिक स्थानों पर नारेबाजी, प्रदर्शन और गीतों का प्रदर्शन पर रोक है।
शादी समारोह, अंत्येष्टि, कंपनियों, क्लबों, सहकारी समितियों और अन्य ऐसे संघों की बड़े पैमाने पर बैठकों सहित सभी प्रकार के जुलूस, सरकारी या अर्ध-सरकारी कार्य करने वाले सरकारी कार्यालयों, अदालतों और स्थानीय निकायों के आसपास 5 या अधिक लोगों का जमावड़ा, शैक्षिक गतिविधियों या सामान्य व्यवसाय के लिए स्कूलों, कॉलेजों और अन्य संस्थानों के लिए बड़ी सभाएँ, आग्नेयास्त्रों, तलवारों और ऐसे अन्य हथियारों की अनुमति नहीं है। ये आदेश 4 दिसंबर से 2 जनवरी तक प्रभावी रहेंगे।
मुंबई पुलिस द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।