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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिली राहत, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट से मिली जमानत

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिली राहत, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट से मिली जमानत

दिल्ली-दिल्ली कोर्ट ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े एक धनशोधन मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल  को गुरुवार को जमानत दे दी. विशेष न्यायाधीश न्याय बिंदु ने एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर आम आदमी पार्टी  के संयोजक केजरीवाल को यह राहत दी.  प्रवर्तन निदेशालय  जमानत के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करना चाहती थी।

जज ने केजरीवाल को एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया। हालांकि, कोर्ट ने आप नेता अरविंद केजरीवाल  को राहत देने से पहले उन पर कुछ शर्तें लगाईं, जिनमें यह भी शामिल है कि वह जांच में बाधा डालने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे। न्यायाधीश ने केजरीवाल को जरूरत पड़ने पर कोर्ट में पेश होने और जांच में सहयोग करने का भी निर्देश दिया। 

जज ने दिन में प्रवर्तन निदेशालय  की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसमें अरविंद केजरीवाल को अपराध की कथित आय और सह-आरोपियों से जोड़ने की मांग की गई थी, और बचाव पक्ष ने दावा किया था कि अभियोजन पक्ष के पास आप नेता को दोषी ठहराने के लिए कोई सबूत नहीं है। 

बता दे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय  ने उनकी सरकार की आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन के मामले में गिरफ्तार किया था। आबकारी  नीति को अब रद्द किया जा चुका है। केजरीवाल को चुनाव के दौरान प्रचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से कुछ दिनों के लिए जमानत दे दी गयी थी।

जज ने नियमित जमानत के लिए अरविंद केजरीवाल द्वारा दायर किये गये आवेदन पर अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश दिया. अदालत ने बुधवार को इस मामले में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत तीन जुलाई तक के लिए बढ़ा दी थी.

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