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जमानत पर रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाया है स्टे

जमानत पर  रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाया है स्टे

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उन्हें जमानत देने के निचली अदालत के आदेश पर दिल्ली हाईकोर्ट की अंतरिम रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। निचली अदालत ने 20 जून को उन्हें जमानत दे दी थी, लेकिन ईडी की याचिका पर हाईकोर्ट ने शुक्रवार को जमानत पर अंतरिम रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को 24 जून तक लिखित प्रतिवेदन दाखिल करने को कहा था। अदालत ने सुनवाई के लिए 10 जुलाई की तारीख तय की है।

बता दें दिल्केली सीए अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था। हाईकोर्ट ने जांच एजेंसी को अंतरिम राहत नहीं दी होती, तो सीएम तिहाड़ से बाहर आ जाते।

अरविंद केजरीवाल को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था. एजेंसी ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल को उत्पाद शुल्क नीति तैयार करने के लिए शराब लॉबी से जो पैसा मिला, उसका इस्तेमाल गोवा में उनकी आम आदमी पार्टी के चुनाव अभियान के लिए किया गया।आम चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई अंतरिम जमानत की उम्मीद में वह 21 मार्च से जेल में हैं.ईडी ने तर्क दिया है कि केजरीवाल को जमानत देने का ट्रायल कोर्ट का आदेश "विकृत" था और इसमें गंभीर प्रक्रियात्मक अनियमितताएं थीं. इसमें कहा गया, अदालत का आदेश त्रुटिपूर्ण था, क्योंकि यह गलत जानकारी पर आधारित था.

ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने कहा, "गलत तथ्यों, गलत तारीखों पर, आप इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यह दुर्भावनापूर्ण है."हालांकि हाई कोर्ट ने इस मामले पर केजरीवाल से जवाब मांगा था.


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