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"हर खेत तक सिंचाई का पानी" योजना को लेकर गया डीएम ने अधिकारियों के साथ की बैठक, कहा किसानों को जागरूक करें जूनियर इंजीनियर

"हर खेत तक सिंचाई का पानी" योजना को लेकर गया डीएम ने अधिकारियों के साथ की बैठक, कहा किसानों को जागरूक करें जूनियर इंजीनियर

GAYA : आज समाहरणालय सभागार में आयोजित बैठक में ज़िला पदाधिकारी गया डॉ० त्यागराजन एसएम ने कार्यपालक अभियंता लघु सिचाई को निर्देश दिया कि किसानों को निजी नलकूप योजना के साथ ही "हर खेत तक सिंचाई का पानी" योजना के प्रति जागरूक करते रहे। किसानों को इस योजना के बारे में बताया करे। डीएम ने कहा कि शेष बचे 217 नलकूपों के लिये संबंधित अंचलाधिकारी एलपीसी निर्गत करने में तेजी लाये। ताकि अगले 7 दिनों में किसानों के एलपीसी को 100% ऑनलाइन करवाया जा सके। लघु सिंचाई के सभी कनीय अभियंता लगातार फील्ड में रह कर किसानों को जागरूक एव मदद करे।  बैठक में अपर समाहर्ता राजस्व, ज़िला पंचायत राज पदाधिकारी, वरीय उप समाहर्ता आशना, कार्यपालक अभियंता लघु सिंचाई, सभी सहायक अभियंता लघु सिचाई  सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

हर खेत तक सिचाई का पानी कार्यक्रम के अंतर्गत गया जिले में जिला स्तरीय पदाधिकारी द्वारा टीम गठित कर सभी पंचायतो में सर्वे करवाया गया। जिसमें  अतरी में 9 नलकूप, बाकेबजार में 81, बेला में 1, बोधगया में 4, डोभी में 121, फतेहपुर में 41, गया सदर मे 4, गुरुआ में 83, खिजर सराय में 1, कोच में 14, मोहरा में 45, नीमचक बथानी में 20, परैया में 10, शेरघाटी में 1, टनकुप्पा में 1, टेकारी में 1 एवं वजीरगंज में 6 नलकूप लगाने हेतु सर्वे किया गया है। इसमें कुल 226 निजी नलकूप लगवाए जा रहे हैं, इन सभी का एलपीसी अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत कर दी जा चुकी है। इसके पश्चात उक्त एलपीसी को ऑनलाइन सत्यापन किया जाना है। विभागीय पोर्टल पर 193 नलकूप का एलपीसी उपलोड भी किया जा चुका है। 

गया में "हर खेत तक सिंचाई का पानी" योजना के तहत पांच विभागों द्वारा संयुक्त रूप से सर्वेक्षण किया गया है, जिसमें असिंचित क्षेत्रों में 21274 स्थलों का चयन किया गया है। इस सर्वेक्षण के उपरांत निजी नलकूप हेतु 18747, सामुदायिक नलकूपों की मरम्मति हेतु 1646 एवं डगवेल हेतु 881 स्थल चिन्हित किये गये हैं। यह योजना केन्द्रीय भूजल बोर्ड द्वारा चिन्हित अतिदोहित एवं संकटपूर्ण (Over Exploited and Critical) प्रखंड/ पंचायत को छोड़कर असिंचित क्षेत्रों में उस भूमि पर लागू होगी जो भूमि निजी नलकूप अधिष्ठापन के लिए सात निश्चय-2 "हर खेत तक सिंचाई का पानी अन्तर्गत तकनीकी सर्वेक्षण में चिन्हित हो अथवा अनुदेश के अनुरूप उपयुक्त हो।

इस योजना में वैसे प्रगतिशील एवं इच्छुक कृषक जिनके पास कम से कम 0.40 एकड़ ( 40 डिसमिल ) का भू-खण्ड हो इसके पात्र होंगे, जिसमें लघु व सीमांत कृषकों को प्राथमिकता दी जायेगी। इस योजना के तहत सामान्य वर्ग के किसानों को 50% अनुदान, पिछड़ा/ अति पिछड़ा वर्ग के किसानों को 70% अनुदान एवं अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को 80% अनुदान का लाभ मिलेगा। 

गया से मनोज की रिपोर्ट

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