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स्कॉर्पियो से 600 मिलीलीटर शराब बरामद होने उत्पाद अधिकारियों ने लगाया 8.78 लाख रूपये का जुर्माना, पटना हाईकोर्ट ने घटाकर किया 25 हज़ार रूपये

स्कॉर्पियो से 600 मिलीलीटर शराब बरामद होने उत्पाद अधिकारियों ने लगाया 8.78 लाख रूपये का जुर्माना, पटना हाईकोर्ट ने घटाकर किया 25 हज़ार रूपये

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने एक स्कॉर्पियो गाड़ी से महज 600 मिली लीटर शराब बरामद होने पर जब्त हुई गाड़ी को छुड़ाने हेतु उत्पाद अधिकारियों द्वारा साढ़े आठ लाख रुपया से अधिक जुर्माने की राशि को अत्यधिक सख्त करार देते हुए उसे घटाकर 25 हजार रुपए तय किया है। जस्टिस पी बी बजनथरी की खंडपीठ ने अनिल यादव की रिट याचिका को निष्पादित करते यह फैसला सुनाया। ये मामला जमुई जिले के अंतर्गत चकाई थाने का है । 

दरअसल 5 जुलाई, 2022 को याचिकाकर्ता की स्कॉर्पियो गाड़ी से 600 मिलीलीटर शराब बरामद हुई है, जिस पर चकाई थाने में शराबबंदी कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। जब्त हुई स्कॉर्पियो गाड़ी को जमुई के जिलाधिकारी ने जब्त करने का आदेश दिया, जिसके खिलाफ अनिल ने राज्य के उत्पाद आयुक्त के समक्ष अपील किया। अपील को सुनते हुए उत्पाद आयुक्त ने राज्य सात हुए स्कॉर्पियो गाड़ी को छुड़ाने हेतु शराबबंदी कानून के नियम 12(ए) के तहत जुर्माना भरने का आदेश दिया। 

आयुक्त के 16 जून 2023 के आदेश में उक्त गाड़ी की बीमा मूल्य की तात्कालिक राशि, जो साढ़े सतरह लाख रूपये  थी,उसका 50 फीसदी यानी रुपए 8,78,000 बतौर जुर्माना अदायगी का आदेश दिया। इतने भारी भरकम जुर्माना थोपे जाने पर याचिकाकर्ता ने उत्पाद, मद्यनिषेध एवं निबंधन विभाग के सचिव के पास रिविजन केस दायर किया,जो खारिज हुआ। उत्पाद अधिकारियों के आदेशों से क्षुब्ध होकर अनिल ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 

आज के फैसले में खंडपीठ ने यह तय किया को महज 600 मिलीलीटर की बरामदगी  किसी गाड़ी से होने पर उसको छुड़वाने हेतु साढ़े आठ लाख रुपए से अधिक की जुर्माना न ही केवल अत्यधिक सख्त है, बल्कि घटित अपराध की तुलना में असमानुपातिक सजा है। कोर्ट ने जुर्माने की राशि को घटा कर 25 हजार तय किया।

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