बिहार उत्तरप्रदेश मध्यप्रदेश उत्तराखंड झारखंड छत्तीसगढ़ राजस्थान पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश दिल्ली पश्चिम बंगाल

LATEST NEWS

सड़क हादसों में घायलों का मुफ्त इलाज कराएगी, संसद में नितिन गडकरी ने दी जानकारी, इन राज्यों में पायलट आधार पर शुरू की गई योजना

सड़क हादसों में घायलों का मुफ्त इलाज कराएगी, संसद में नितिन गडकरी ने दी जानकारी, इन राज्यों में पायलट आधार पर शुरू की गई योजना

NEW DELHI : भारत एक ऐसा देश है, जहां हर घंटे कई सड़क हादसे होते हैं। जिसमें कई समय पर अस्पताल नहीं पहुंत पाते हैं। वहीं अगर अस्पताल पहुंच गए तो इलाज का खर्च वहन करना सभी के लिए आसान नहीं होता है। इस समस्या को देखते हुए अब केंद्रीय सड़क  परिवहन एवं राजमार्ग ने नई योजना शुरू की है। जिसके तहत सड़क हादसों में घायल लोगों के इलाज के लिए सरकार की तरफ से डेढ़ लाख रुपए मुहैय्या कराए जाएंगे।

इस योजना के बारे में संसद में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को कैशलेस उपचार उपलब्ध कराने के लिए एक योजना लागू की है।  जिसे चंडीगढ़ तथा असम में पायलट आधार पर इसे लागू करना शुरू कर दिया है। इस पहल का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को नकद रहित उपचार उपलब्ध कराना है।

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस योजना में मोटर वाहनों के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में शामिल व्यक्तियों के उपचार को शामिल किया गया है। मंत्रालय इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) के सहयोग से लागू कर रहा है।

1.5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज

मंत्री ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा, इस योजना के तहत, पात्र पीड़ितों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री-जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों में दुर्घटना की तारीख से 7 दिनों की अधिकतम अवधि के लिए अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक के आघात और बहु-आघात देखभाल (trauma and polytrauma care) से संबंधित स्वास्थ्य लाभ पैकेज दिए जाते हैं।

यह योजना मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 164बी के तहत स्थापित मोटर वाहन दुर्घटना निधि के तत्वावधान में संचालित की जा रही है।

आय के स्रोत और निधियों के उपयोग का विवरण केंद्रीय मोटर वाहन (मोटर वाहन दुर्घटना निधि) नियम, 2022 में दिया गया है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एनएचए, स्थानीय पुलिस, सूचीबद्ध अस्पतालों, राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र और सामान्य बीमा परिषद के साथ समन्वय करके कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है।

कहीं भी हो हादसा, मिलेगा योजनाओं का लाभ

मंत्री गडकरी ने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अनुसार, कैशलेस उपचार के लिए पायलट कार्यक्रम मोटर वाहनों के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को सहायता प्रदान करता है, चाहे दुर्घटना कहीं भी हुई हो।

इस योजना से सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में कमी लाने तथा सड़क दुर्घटना पीड़ितों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

Suggested News