बिहार उत्तरप्रदेश मध्यप्रदेश उत्तराखंड झारखंड छत्तीसगढ़ राजस्थान पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश दिल्ली पश्चिम बंगाल

LATEST NEWS

'वह कोई टॉम, डिक या हैरी नहीं हैं', कर्नाटक के पूर्व सीएम येदियुरप्पा के गिरफ्तारी वारंट पर हाईकोर्ट ने की टिप्पणी, सरकार को दिया झटका

'वह कोई टॉम, डिक या हैरी नहीं हैं', कर्नाटक के पूर्व सीएम येदियुरप्पा के गिरफ्तारी वारंट पर हाईकोर्ट ने की टिप्पणी, सरकार को दिया झटका

DESK : कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता बीएस येदियुरप्पा को पॉक्सो मामले में गिरफ्तारी पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। बता दें कि मामले में उनके खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट पर फिलहाल रोक लग गई है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को हाईकोर्ट ने निर्देश देते हुए कहा कि पॉक्सो केस में वो 17 जून को CID के समक्ष पेश हों। इस मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी।

दरअसल इस पूरे मामले की जांच सीआईडी की तरफ से की जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस एस कृष्ण दीक्षित ने बीएस येदियुरप्पा की गिरफ्तारी पर सवाल उठाया. कोर्ट राज्य सरकार के उस आरोप से सहमत नहीं था, जिसमें कहा गया कि येदियुरप्पा ने 11 जून को जांच अधिकारी के सामने उपस्थित होने के लिए जारी नोटिस की अनदेखी की और फिर कुछ ही घंटों में दिल्ली चले गए थे। एडवोकेट जनरल शशि किरण शेट्टी ने तर्क दिया कि नोटिस जारी के बाद बीएस येदियुरप्पा ने प्लेन का टिकट बुक कराया था.

वह राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कोई टॉम, डिक या हैरी नहीं 

कोर्ट ने कहा कि बीएस येदियुरप्पा पूर्व मुख्यमंत्री हैं और उनके भागने की संभावना नहीं है. कोर्ट ने कहा, "वह (बीएस येदियुरप्पा) कोई टॉम, डिक या हैरी नहीं हैं. वह राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं. क्या आपका कहना है कि वह देश छोड़कर भाग जाएंगे? वह बेंगलुरू से दिल्ली आकर क्या कर सकते हैं?" कोर्ट ने यह भी कहा कि येदियुरप्पा ने 11 जून के नोटिस का जवाब देते हुए कहा था कि वह 17 जून को जांच अधिकारी के सामने पेश होंगे.


Suggested News