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एक साल से जेल में बंद नाइजीरियन नागरिक की याचिका पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई, सीतामढ़ी एसएचओ को दस्तावेजों के साथ कोर्ट में बुलाया

एक साल से जेल में बंद नाइजीरियन नागरिक की याचिका पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई, सीतामढ़ी एसएचओ को दस्तावेजों के साथ कोर्ट में बुलाया

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने नाइजीरियन नागरिक की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुरसंड थाना, सीतामढ़ी के एसएचओ को सभी दस्तावेजों के साथ कोर्ट में हाज़िर होने का आदेश दिया है। जस्टिस संदीप कुमार  ने अगस्टिन चिनेट नेवोट की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया । 

पुलिस ने उसे 1 मई,2023 को गिरफ़्तार किया था । उस पर आईपीसी को धारा 420,466,468,471, 120 बी, 212,34 एवं विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 14 एवं पासपोर्ट अधिनियम की धारा 12 के तहत सुरसंड थाना कांड संख्या 220/2023 दर्ज किया था। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता कुमार हर्षवर्धन ने कोर्ट को बताया कि नाइजीरियाई नागरिक इस्कॉन नामक संस्थान से जुड़ा हुआ है।

वह भूलवश भारत की सीमा में घुस आया । वह एक साल की ज्यादा अवधि से जेल में बंद है । पुलिस ने केवल संदेह के आधार पर गिरफ़्तार किया है । इस पर कोर्ट ने सुरसंड थाना, सीतामढ़ी के एसएचओ को कोर्ट सभी दस्तावेजों के साथ कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया है।इस मामलें पर अगली सुनवाई 20 जुलाई,2024 को की जाएगी।

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