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नीट परीक्षा में अनियमितता और री-एग्जाम की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अगले गुरुवार तक टली, सीबीआई ने सौंपी रिपोर्ट

नीट परीक्षा में अनियमितता और री-एग्जाम की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अगले गुरुवार तक टली, सीबीआई ने सौंपी रिपोर्ट

NEW DELHI : नीट पेपर लीक के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज होनेवाली सुनवाई 18 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी गई है। अब अगले गुरुवार को चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच परीक्षा में अनियमितता और री-एग्जाम की याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। कोर्ट ने केंद्र सरकार और NTA के हलफनामे पर याचिकाकर्ताओं को जवाब देने के लिए समय दिया है।

चीफ जस्टिस की बेंच ने कहा कि कोर्ट के 8 जुलाई के निर्देश के जवाब में केंद्र और NTA ने अपने हलफनामे दायर कर दिए हैं। हालांकि, बेंच ने ये पाया है कि कुछ याचिकाकर्ताओं को अभी तक केंद्र और NTA के हलफनामे नहीं मिल पाए हैं। मामले की अगली सुनवाई 18 जुलाई को की जाएगी।

इससे पहले केंद्र और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के एफिडेविट के बाद आज केंद्रीय जांच एजेंसी (CBI) ने बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट दायर कर दी है. सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि नीट पेपर लीक केवल एग्जाम सेंटर्स तक ही सीमित है, यह सोशल मीडिया पर लीक नहीं हुआ।

केंद्र से पूछे थे कई सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने 8 जुलाई को सुनवाई के दौरान सीजेआई ने केंद्र से कई सवालों के जवाब मांगे थे. उन्होंने कहा था, 'यह मानते हुए कि हम परीक्षा रद्द नहीं करने जा रहे हैं, तो धोखाधड़ी के लाभार्थियों की पहचान करने के लिए हम आज क्या करने जा रहे हैं? 

उन्होंने आगे कहा कि लाभार्थियों की पहचान करने के लिए सरकार ने अब तक क्या किया है?' सीजेआई ने कहा, 'ऐसी स्थिति में जहां उल्लंघन से पूरी प्रक्रिया प्रभावित होती है और लाभार्थियों को अन्य लोगों से अलग करना संभव नहीं होता, वहां री-एग्जाम का आदेश देना आवश्यक हो सकता है.'


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