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पटना हाईकोर्ट में राजीवनगर/नेपालीनगर क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने मामले की सुनवाई पूरी, कोर्ट ने सुरक्षित रखा फ़ैसला

पटना हाईकोर्ट में राजीवनगर/नेपालीनगर क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने मामले की सुनवाई पूरी, कोर्ट ने सुरक्षित रखा फ़ैसला

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने राजीवनगर/नेपालीनगर क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के मामलें पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस संदीप कुमार ने इस मामलें पर सभी पक्षों द्वारा दी गई दलीलों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा।


पिछली सुनवाई में कोर्ट ने बिहार राज्य आवास बोर्ड को बताने को कहा था कि अब तक पटना में उसने कितनी कॉलोनियों का निर्माण और विकास किया हैं। साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को एमिकस क्यूरी संतोष सिंह द्वारा प्रस्तुत दलीलों का अगली सुनवाई में जवाब देने का निर्देश दिया था।

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार को बिहार राज्य आवास बोर्ड के दोषी अधिकारियों और जिम्मेवार पुलिस वाले के विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई की कार्य योजना प्रस्तुत करने को कहा था।

कोर्ट ने कहा था कि ये बहुत आश्चर्य की बात है कि इनके रहते इस क्षेत्र में इतने बड़े पैमाने पर नियमों का उल्लंघन कर मकान बना लिए गए। इस मामलें पर कोर्ट द्वारा जनवरी,2023 में निर्णय सुनाए जाने की संभावना है।

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