News4nation desk : दूल्हा-दुल्हन को शादी के दौरान मास्क न पहनना भारी पड़ गया। कोर्ट ने दुल्हा-दुल्हन पर जहां 10 हजार का जुर्माना लगाया। वहीं इस पैसे से मास्क खरीद लोगों के बीच वितरित किये जाने का आदेश दिया। मामला पंजाब के होशियारपुर जिले की है।
दरअसल पंजाब के होशियारपुर जिले के एक नवविवाहित जोड़े की ओर से जान माल की सुरक्षा को लेकर 23 मई को एसएसपी को रिप्रेजेंटेशन दी गई थी, लेकिन उसपर कार्रवाई नहीं की गई। जिसके बाद दंपत्ति ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
याचिका में नवदंपत्ति ने कहा था कि दोनों ने परिवार की इच्छा के खिलाफ शादी की है। ऐसे में उन्हें डर है कि दोनों को अलग करने के लिए अवैध तरीके अपनाए जाएंगे। जिसपर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पाया कि विवाह समारोह की तस्वीरों में दूल्हा-दुल्हन और अन्य लोगों ने मास्क नहीं लगा रखा है।
कोर्ट ने कहा कि कोरोना के चलते मास्क जरूरी है, इसलिए दुल्हा-दुल्हन को इसके लिए 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। हाईकोर्ट ने एसएसपी को निर्देश दिए कि नवविवाहित जोड़े को किसी तरह का कोई नुकसान न पहुंचे।
जस्टिस हरीपाल वर्मा ने फैसले में कहा कि जुर्माना राशि दूल्हा-दुल्हन 15 दिनों के भीतर होशियारपुर के डीसी के पास जमा कराएं। डीसी होशियारपुर इस राशि का इस्तेमाल जिला होशियारपुर के लोगों के लिए ही मास्क की व्यवस्था करने में इस्तेमाल करें।