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लैंड फॉर जॉब केस में लालू प्रसाद और सरकारी कर्मचारियों पर कसा शिकंजा, राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के लिए मंजूरी पर दो सप्ताह की मोहलत

लैंड फॉर जॉब केस में लालू प्रसाद और सरकारी कर्मचारियों पर कसा शिकंजा, राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के लिए मंजूरी पर दो सप्ताह की मोहलत

NEW DEHLI : नौकरी के बदले जमीन घोटाले में आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। जहां कोर्ट ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और अन्य सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ मंज़ूरी के सवाल पर दो हफ्ते के भीतर फैसला करने के लिए सक्षम अधिकारी को कहा है। माना जा रहा है कि इस मामले में लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं।

जानकारी के अनुसार सीबीआई की ओर से दायर निर्णायक आरोप पत्र कंसिडरेशन के स्टेज में है। जिसमें न सिर्फ लालू प्रसाद और उनके परिवार के कई लोग पर आरोप है. बल्कि सरकारी कर्मचारी और अधिकारी वर्ग के लोग भी हैं. जिनके खिलाफ केस चलाया जाना है। ऐसे में उन पर केस चलाने के पूर्व उनके विभाग से मंजूरी लेना आवश्यक होता है। जिसके लिए कोर्ट ने दो सप्ताह की मोहलत दी है। अगली सुनवाई 31 जुलाई को होगी।

बलैंड फॉर जॉब मामला उस समय का है, जब लालू प्रसाद रेल मंत्री थे। आरोप यह लगा कि नियमों की अनदेखी कर रेलवे में नौकरियां दी गईं। इसके बदले में जमीन लिखवाई गई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कुछ अन्य दस्तावेजों को जमा करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने 15 जुलाई का दिन तय किया था। 

ED ने 29 जनवरी को लालू प्रसाद यादव से 10 घंटे तक पूछताछ की, तो 30 जनवरी को पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से लगभग 8 घंटे तक सवाल-जवाब किए थे।

इससे पहले तेजस्वी यादव ने ED के दो समन 22 दिसंबर और 5 जनवरी को इग्नोर किया था। लेकिन, सरकार हाथ से जाते ही वे तीसरे समन पर 30 जनवरी को पटना स्थित ED कार्यालय पहुंच गए। ED ने इस मामले में तेजस्वी यादव के करीबी अमित कात्याल और लालू के ओएसडी रहे भोला यादव को गिरफ्तार कर चुकी है।

भोला यादव फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। इनके साथ ही लालू यादव, तेजस्वी, राबड़ी मीसा सभी जमानत पर हैं। केस की सुनवाई दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट में चल रही है। ऐसे में लोगों के जेहन में लगातार इस बात की आशंका बढ़ते जा रही है कि क्या लालू परिवार को भी इस मामले में गिरफ्तारी हो सकती है।




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