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जयपुर नगर निगम ने जारी किया आदेश, मीट दुकानों पर लिखना होगा हलाल या झटका, कॉमर्शियल जमीन पर ही मिलेगा लाइसेंस

जयपुर नगर निगम ने जारी किया आदेश, मीट दुकानों पर लिखना होगा हलाल या झटका, कॉमर्शियल जमीन पर ही मिलेगा लाइसेंस

N4N DESK : देश के अलग अलग राज्यों में हलाल और झटका मीट को लेकर समय समय पर विवाद होते रहे हैं। इस बीच जयपुर नगर निगम ने बड़ा फैसला लेते हुए अब आदेश जारी कर दिया है की जन भावनाओं को देखते हुए मीट की दुकानों में हलाल और झटका लिखना जरुरी होगा। साथ ही यह भी आदेश जारी किया गया है की जिन दुकानदारों के पास कमर्शियल जमीन होगी। उनको ही मीट बेचने का लाइसेंस दिया जायेगा।   

इस सम्बन्ध में जयपुर ग्रेटर नगर निगम की मेयर सौम्या गुर्जर ने कहा कि जनमानस की भावनाओं को देखते हुए एक्जीक्यूटिव कमेटी में ये फैसला लिया गया है। दौरों पर जाने के दौरान इस संबंध में लोगों ने डिमांड की थी। मेयर ने कहा कि ये पूरे राजस्थान में लागू हो तो अच्छा है। मेयर सौम्या गुर्जर ने कहा कि हमने जयपुर में शुरूआत की है।  इस संबंध में जल्द ही कार्रवाई शुरू हो जाएगी। मेयर सौम्या गुर्जर ने कहा कि जयपुर में 150 वार्ड हैं, मैं कई बार लोगों के बीच गई हूं, इस दौरान लोगों ने इस संबंध में शिकायत की थी। मीट की दुकानों पर गंदगी फैलाए जाने की शिकायतें मिली थीं। 

गुर्जर ने कहा की इस संबंध में हाल ही में हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हुई थी, जिसमें फैसला लिया गया कि मीट की दुकानों का लाइसेंस नगर निगम उन्हीं को देगा, जिसके पास दुकान का कॉमर्शियल पट्टा होगा। मेयर ने कहा कि इसका मतलब मीट की दुकानें आवासीय इलाके से बाहर होंगी। इसी के साथ ये भी फैसला लिया गया कि मीट की दुकानों पर जनभावनाओं के अनुरूप साइन बोर्ड लगाए जाएं, जिन पर हलाल या झटका के बारे में लिखना जरूरी होगा। मेयर ने कहा कि मैं खुद शाकाहारी हूं, मुझे दुर्गंध बर्दाश्त नहीं होती। मेरे जैसे तमाम लोग हैं, जिनको परेशानी होती है। 

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