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स्वाति मालीवाल से मारपीट करनेवाले केजरीवाल के पीए विभव को नहीं मिली जमानत, कोर्ट ने खारिज की याचिका

स्वाति मालीवाल से मारपीट करनेवाले केजरीवाल के पीए विभव को नहीं मिली जमानत, कोर्ट ने खारिज की याचिका

NEW DELHI : आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ कथित मारपीट के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने विभव की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। बता दें कि विभव ने जमानत के लिए तीस हजारी कोर्ट में याचिका दायर की थी लेकिन एडिशनल सेशन जज सुशील अनुज त्यागी ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया।

विभव कुमार पर 13 मई को दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास पर स्वाति मालीवाल पर हमला करने का आरोप है। दिल्ली पुलिस ने बाद में उन्हें  गिरफ्तार किया था और कोर्ट के एक आदेश बाद उन्हें 24 मई को चार दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था. वह 28 मई तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे। 

इससे पहले आज सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए थे।  कोर्ट में बिभव कुमार को अंतरिम जमानत दिलाने के लिए सीनियर एडवोकेट एन हरिहरन ने तर्क रखे, वहीं दूसरी तरफ से एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर अतुल श्रीवास्तव और स्वाति मालीवाल की तरफ से माधव खुराना ने दलीलें दी। विभव के वकील ने अपनी दलीलें रखते हुए कहा कि महत्वपूर्ण अंग पर कोई गंभीर चोट नहीं है तो गैर इरादतन हत्या का सवाल कहां है? उन्होंने यह भी तर्क दिया कि खुद को भी चोटें पहुंचाई जा सकती हैं। सीनियर एडवोकेट ने अपनी दलीलों में यह भी कहा कि आरोपों से निर्वस्त्र करने के इरादे का मामला नहीं बनता है। 

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