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बिहार में भी 30 जून तक लागू रहेगा लॉकडाउन,नीतीश सरकार ने जारी किया आदेश

बिहार में भी 30 जून तक लागू रहेगा लॉकडाउन,नीतीश सरकार ने जारी किया आदेश

PATNA: बिहार में भी 30 जून तक लॉकडाउन लागू रहेगा. इस संबंध में गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिया है. गृह विभाग के आदेश में कहा गया है कि गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा कोरोणा संक्रमण रोकने को लेकर 30 मई 2020 को दिशा निर्देश जारी किया गया है. केंद्र सरकार की तरफ से जो आदेश और गाइडलाइन्स जारी किए गए हैं वो बिहार में यथावत लागू होंगे.


गृह मंत्रालय के आदेश में कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन की अवधि को 30 जून तक विस्तारित किया गया है. इसके साथ ही कई अन्य निर्देश भी दिए गए हैं.गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने अपने आदेश में कहा है कि बिहार सरकार ने विचार के बाद यह निर्णय लिया है कि गृह मंत्रालय का उपर्युक्त आदेश एवं उनके साथ संलग्न दिशानिर्देशों को बिहार में यथावत लागू एवं अनुपालन किया जाएगा.

गृह मंत्रालय के आदेश को बिहार में किया गया लागू

अपर मुख्य सचिव गृह ने अपने आदेश में कहा है कि राज्य सरकार के सभी विभागों एवं क्षेत्रीय प्रशासन के सभी अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि गृह मंत्रालय के उपयुक्त आदेश एवं दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें.

लॉकडाउन 5.0 के तहत निम्‍नलिखित छूट दी गई है.. 

कंटेनमेंट जोन में जारी रहेगी सख्‍ती। ऐसे इलाकों में धीरे-धीरे मिलेगी छूट।एक से दूसरे राज्य में आवागमने के लिए किसी पास की जरूरत नहीं होगी।मंदिर-मस्जिद-गुरुद्वारा-चर्च खोले जाएंगे। 8 जून से होटल व रेस्टोरेंट खोले जाएंगे।देश में रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। हालांकि,जरूरी सामान के लिए किसी भी तरह का कर्फ्यू नहीं रहेगा।स्कूल-कॉलेज खोलने पर राज्‍य सरकार फैसला लेगी।

दूसरे एवं तीसरे चरण की ये है योजना

 शिक्षण संस्‍थानों के बारे में जुलाई में ही तय होगा कि स्कूल खोले जानें हैं या नहीं।इंटरनेशनल फ्लाइट, मेट्रो रेल सेवा, सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल आदि को बाद में खोला जाएगा।स्थिति की समीक्षा करने के बाद सामाजिक, सांस्‍कृतिक, शैक्षणिक व राजनीतिक आयोजन, स्पोर्ट्स, धार्मिक समारोह आदि बड़े जमावड़े भी शुरू किए जाने की योजना है।

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