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पटना हाईकोर्ट ने पुलिस कॉलोनी की सड़क को अतिक्रमणमुक्त करने के मामले पर की सुनवाई, डीएम को दो सप्ताह में कार्रवाई का दिया निर्देश

पटना हाईकोर्ट ने पुलिस कॉलोनी की सड़क को अतिक्रमणमुक्त करने के मामले पर की सुनवाई, डीएम को दो सप्ताह में कार्रवाई का दिया निर्देश

PATNA : पटना हाई कोर्ट ने अनिसाबाद स्थित पुलिस कॉलोनी की मुख्य सड़क को अतिक्रमण मुक्त करने के मामले पर सुनवाई करते हुए पटना के जिलाधिकारी को दो सप्ताह के भीतर उक्त इलाक़े को अतिक्रमण मुक्त करने का आदेश दिया। कोर्ट ने जवाबी हलफनामा दायर करने का भी आदेश दिया है। जस्टिस पीबी बजनथ्री की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मनोरंजन मिश्रा की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता आदित्य नारायण सिंह ने कोर्ट को बताया कि दिनांक 8 जनवरी,2022 को पटना हाई कोर्ट ने अनिसाबाद पुलिस कॉलोनी की मुख्य सड़क से अतिक्रमण हटाने को लेकर उचित कार्रवाई करने का आदेश पटना नगर निगम को दिया था। पटना हाई कोर्ट के आदेश के दो साल बीत जाने के बाद भी इस सड़क को अतिक्रमण मुक्त नहीं किया जा सका है। 

उनका कथन था कि सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना कर सामान्य जनता के हित में बनाई गई 40 फीट चौड़ी सड़क को अब तक अतिक्रमण मुक्त नहीं किया है। हाई कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद पटना के जिलाधिकारी को दो सप्ताह के भीतर उक्त इलाक़े को अतिक्रमण मुक्त करने का आदेश दिया है। साथ ही जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 24 जुलाई,2024 को होगी ।

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