PATNA : पटना हाइकोर्ट को नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर ने बताया कि ग्राम पंचायत से नगर पंचायत और नगर परिषद में तब्दील हुये नगर निकायों का चुनाव बहुत जल्द करा लिया जायेगा। जस्टिस अहसाउद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस अंशुमान की खंडपीठ ने रेखा देवी की याचिका पर सुनवाई की।
राज्य के नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर ने कोर्ट को बताया कि गत दिनों राज्य के 244 नगर निकायों का चुनाव करा लिया गया है। ग्राम पंचायत से नगर पंचायत और नगर परिषद में तब्दील हुये 15 नगर निकायों का चुनाव बहुत जल्द करा लिया जायेगा।
उन्होंने बताया कि चुनाव कराने के लिए हर जरूरी कदम उठाया जा रहा है। हालाँकि याचिकाकर्ता के अधिवक्ता एस बी के मंगलम ने कोर्ट को बताया कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को काम नहीं करने दिया जा रहा है।
उनका कहना था कि चुने गये प्रतिनिधियों को काम नहीं करने देना संविधान तथा पंचायत कानून का उल्लंघन हैं। उनका यह भी कहना था कि चुने गए प्रतिनिधियों के बजाये अधिकारियों से काम लिया जा रहा है। कोर्ट ने इस बारे में विस्तृत सुनवाई अगली सुनवाई में करने का आदेश दिया। साथ ही मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 4 अप्रैल,2023 को होगी।