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राहुल गांधी को कोर्ट से मिली बड़ी राहत, आरएसएस से जुड़े आपराधिक मानहानि मामले में निचली अदालत का फैसला रद्द

राहुल गांधी को कोर्ट से मिली बड़ी राहत, आरएसएस से जुड़े आपराधिक मानहानि मामले में निचली अदालत का फैसला रद्द

DESK. कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को राहुल गांधी से जुड़े आपराधिक मानहानि मामले में दिए भिवंडी अदालत के आदेश को रद्द कर दिया.  भिवंडी अदालत ने अपने आदेश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) कार्यकर्ता द्वारा पूर्व कांग्रेस प्रमुख के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले में सबूत के रूप में कुछ अतिरिक्त दस्तावेजों की अनुमति दी गई थी. लेकिन अब हाई कोर्ट ने उस आदेश को रद्द कर दिया है. यह कांग्रेस सांसद के लिए बड़ी राहत भरी खबर है. 

हाई कोर्ट ने कहा कि आक्षेपित आदेश को रद्द किया जाता है और अलग रखा जाता है. मजिस्ट्रेट अदालत को कानून के अनुसार मुकदमे को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया जाता है और पार्टियों से अपेक्षा की जाती है कि वे मामले को शीघ्रता से निपटाने में सहयोग करें. 3 जून को, ठाणे की भिवंडी मजिस्ट्रेट अदालत ने आरएसएस पदाधिकारी द्वारा प्रस्तुत कुछ दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर ले लिया, जो रायबरेली के सांसद के खिलाफ मामले में शिकायतकर्ता हैं.

मजिस्ट्रेट कोर्ट ने कथित मानहानिकारक बयान की प्रतिलेख को साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया, जो मानहानि मुकदमे के आधार के रूप में कार्य किया. यह मामला 2014 में तब सामने आया जब कुंटे ने कांग्रेस नेता पर एक भाषण में अपमानजनक बयान देने का आरोप लगाया और आरोप लगाया कि हिंदू संगठन आरएसएस महात्मा गांधी की हत्या के लिए जिम्मेदार था.

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