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रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट अब जीएसटी के दायरे से बाहर, छात्रावास और बैटरी से चलने वाली कार पर अब नहीं लगेगा राज्य का टैक्स, जानिए कितनी घट जाएगी कीमत

रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट अब जीएसटी के दायरे से बाहर, छात्रावास और बैटरी से चलने वाली कार पर अब नहीं लगेगा राज्य का टैक्स, जानिए कितनी घट जाएगी कीमत

पटना- जीएसटी काउंसिल की बैठक में  रेलवे प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री और रिटायरिंग रूम, वेटिंग रूम, क्लॉकरूम सुविधाएं और बैटरी से चलने वाली कार जैसी सर्विसेज को अब जीएसटी से छूट दी गई है.  रेलवे प्लेटफार्म का टिकट अब सस्ता हो जाएगा. राज्य सरकार के वाणिज्य कर महकमा ने इन टिकटों पर राज्य सरकार के स्तर से लगने वाले जीएसटी शुल्क को हटा दिया है. 

पहले इन पर 5 फीसदी जीएसटी लगता था. अब इसके हटने से 10 रुपये में मिलने वाले टिकट की दर में 1 रुपये की कटौती हो सकती है. इसके अलावा बैट्री चलित वाहनों पर भी लगने वाले जीएसटी को हटा दिया गया है. अन्य कई सुविधाओं में जीएसटी को समाप्त कर दिया गया है। पिछले महीने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस पर निर्णय हुआ था। इसके बाद राज्य के वाणिज्य कर महकमा ने इससे संबंधित अधिसूचना सोमवार को जारी कर दी है. 

प्लेटफॉर्म टिकट के अलावा रेलवे की कई सेवाओं मसलन डॉरमेट्री, वेटिंग रूम, क्लॉक रूम को भी जीएसटी के दायरे से मुक्त कर दिया गया है। अब रेवले की इन सेवाओं की दरें थोड़ी सस्ती होंगी. 

शैक्षणिक संस्थानों के कैंपस के बाहर हॉस्टल में रह रहे छात्रों के लिए भी बड़ी राहत है. अब उन्हें एक निर्धारित सीमा और निर्धारित अवधि के दौरान हॉस्टल में रहने के लिए जीएसटी नहीं देना होगा. वाणिज्य कर विभाग की ओर से जारी अधिसू्चना में हॉस्टल सेवाओं के लिए 20 हजार रुपये प्रति व्यक्ति, प्रति माह तक की राशि पर जीएसटी की छूट दी गई है।.यह छूट छात्रों के अलावा कामकाजी वर्ग के लिए है। इस छूट का लाभ लेने के लिए हॉस्टल में कम से कम 90 दिनों तक रहना होगा. 

जीएसटी कॉउंसिल ने दूध के केन पर 12 प्रतिशत की दर से टैक्स लगाने की सिफारिश की है. 

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