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SBI ने जमा किया इलेक्टोरल बॉन्ड्स का पूरा डेटा : सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त तो चार महीनेवाले काम 24 घंटे में किया पूरा

SBI ने जमा किया इलेक्टोरल बॉन्ड्स का पूरा डेटा : सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त तो चार महीनेवाले काम 24 घंटे में किया पूरा

NEW DELHI : सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद आखिरकार भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने मंगलवार (12 मार्च) को इलेक्टोरल बॉन्ड्स का पूरा डेटा चुनाव आयोग को भेज दिया है. अब चुनाव आयोग इस डेटा को जल्द ही अपने पोर्टल पर अपलोड कर सकता है। इससे पहले एसबीआई ने डेटा उपलब्ध कराने के लिए चार महीने का समय मांगा था। लेकिन सोमवार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को 24 घंटे में इलेक्टोरल बॉन्ड्स से जुड़ा डाटा उबलब्ध कराने का निर्देश दिया था। 

खारिज कर दी एसबीआई की याचिका

 सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फटकार लगाते हुए चुनावी बॉन्ड संबंधी जानकारी देने के लिए समयसीमा को बढ़ाने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी थी। साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया था कि एसबीआई 12 मार्च को कामकाजी घंटे खत्म होने तक इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी जानकारी चुनाव आयोग को दे। 

15 मार्च तक रिपोर्ट होगी सार्वजनिक

सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने चुनाव आयोग को भी एसबीआई द्वारा साझा की गई जानकारी 15 मार्च को शाम पांच बजे तक अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करने का निर्देश दिया है. इसलिए अब जब एसबीआई द्वारा डेटा चुनाव आयोग को भेज दिया गया है तो इसे 15 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करनी होगी। ताकि देश के सभी लोग इससे अवगत हो सकें।

क्या है मामला

बता दें कि पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने 15 फरवरी को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए केंद्र की चुनावी बॉण्ड योजना को रद्द कर दिया था. साथ ही इसे असंवैधानिक करार देते हुए निर्वाचन आयोग को चंदा देने वालों, चंदे के रूप में दी गई राशि और चंदा प्राप्तकर्ताओं का 13 मार्च तक खुलासा करने का आदेश दिया था. 

इस फैसले के बाद एसबीआई ने चुनावी बॉन्ड के विवरण का खुलासा करने के लिए समय-सीमा 30 जून तक बढ़ाए जाने का अनुरोध किया गया था। हालांकि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई के अनुरोध को दरकिनार कर दिया और मंगलवार शाम कामकाजी घंटे के अंदर चुनाव आयोग को सारा डिटेल देने का आदेश दिया था।


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