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यौन उत्पीड़न में बुरे फंसे भाजपा के वरिष्ठ नेता बी एस येदियुरप्पा, गिरफ्तारी वारंट जारी, 81 साल के नेता पर 17 साल की नाबालिग का आरोप

यौन उत्पीड़न में बुरे फंसे भाजपा के वरिष्ठ नेता बी एस येदियुरप्पा, गिरफ्तारी वारंट जारी, 81 साल के नेता पर 17 साल की नाबालिग का आरोप

DESK. भाजपा के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा यौन उत्पीड़न के एक मामले में बुरी तरह फंसते दिख रहे हैं. बेंगलुरु की एक अदालत ने उनके खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. येदियुरप्पा पर एक 17 वर्षीय लड़की के यौन उत्पीड़न का आरोप है. गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद वे गायब बताये जा रहे हैं. कहा जा रहा है कि बी एस येदियुरप्पा दिल्ली में "अज्ञात" स्थान पर चले गए हैं.

लिंगायत समुदाय के येदियुरप्पा मंगलवार रात को राष्ट्रीय राजधानी पहुंचे और अपने बेटे और शिमोगा के सांसद बी वाई राघवेंद्र के साथ पंडित पंत मार्ग स्थित उनके आवास पर ठहरे। बुधवार दोपहर तक वे किसी अज्ञात स्थान के लिए निकल गए। राघवेंद्र के निजी स्टाफ के अलावा घर पर कोई और नहीं है। येदियुरप्पा के लौटने की उम्मीद में गुरुवार को पूरे दिन समाचार रिपोर्टर बाहर इंतजार करते रहे, लेकिन वे नहीं आए। वहीं शुक्रवार को भी उनका कोई पता नहीं चला. 

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने डीएच को बताया कि बेंगलुरु के अतिरिक्त सिटी सिविल और सत्र और फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (एफटीएससी-1) द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट के बाद भाजपा नेता की गिरफ्तारी आसन्न थी। "जांच दल को वारंट मिल गया है और वह इसे निष्पादित करेगा। इस पर निर्णय लिया जाएगा कि उनके (बेंगलुरू) लौटने का इंतजार किया जाए या नहीं।" यह घटनाक्रम करीब तीन महीने पहले तब सामने आया था जब एक 54 वर्षीय महिला द्वारा येदियुरप्पा पर उत्तरी बेंगलुरू के डॉलर्स कॉलोनी स्थित अपने घर में उनकी 17 वर्षीय बेटी का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया गया। सदाशिवनगर पुलिस ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम की धारा 8 (यौन उत्पीड़न के लिए दंड) और आईपीसी की धारा 354ए (यौन उत्पीड़न) के तहत मामला दर्ज किया है। येदियुरप्पा ने आरोप से इनकार किया है। 

पूछताछ में नहीं आए : कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने मामले को सीआईडी को सौंप दिया है। जांच एजेंसी ने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 164 के तहत महिला और उसकी बेटी के बयान दर्ज किए और येदियुरप्पा की आवाज के नमूने एकत्र किए। 10 जून को सीआईडी ने वरिष्ठ राजनेता को पूछताछ के लिए बुलाया। येदियुरप्पा द्वारा अधिक समय मांगे जाने के बाद इसने गिरफ्तारी वारंट के लिए अदालत का रुख किया। इसके बाद उनके खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है.

शिकायत क्या है? 14 मार्च को लड़की की मां ने पुलिस में दर्ज अपनी शिकायत में कहा कि वह और उसकी बेटी 2 फरवरी को यौन शोषण के पिछले मामलों में सहायता मांगने के लिए येदियुरप्पा से मिलने गई थीं। वह चाहती थीं कि वे जांच को विशेष जांच दल (एसआईटी) को सौंपने में मदद करें। उन्होंने कहा था, "हम अपनी बेटी, जो बलात्कार की शिकार है, को न्याय दिलाने में मदद मांगने के लिए येदियुरप्पा के घर गए थे। उसने कुछ मिनट तक हमारी बातें सुनीं और फिर मेरी बेटी को एक कमरे में ले गया और उसके साथ छेड़छाड़ की. आरोप लगाने वाली महिला ने कहा कि उसने डर के कारण पुलिस के पास जाने में देरी की. सूत्रों ने शिकायतकर्ता के हवाले से बताया कि येदियुरप्पा ने कमरे से निकलने से पहले नाबालिग को कुछ नकदी दी और उसके एक सहयोगी ने उसका वीडियो डिलीट कर दिया जिसे उसने रिकॉर्ड किया था।

महिला की मौत : इस बीच येदियुरप्पा पर आरोप लगाने वाली महिला की 26 मई को मौत हो गई. लड़की की मां की "फेफड़ों की जटिलताओं" के कारण बेंगलुरु के एक अस्पताल में मौत हो गई। वहीं मिडिया रिपोर्ट के अनुसार सीआईडी ने लड़की और उसकी मां को कथित तौर पर दिए गए 35,000 रुपये नकद, एक कैश बैग और दो मोबाइल फोन बरामद किए हैं। सीआईडी ने एफआईआर में आईपीसी की धारा 204 (सबूत के तौर पर पेश होने से रोकने के लिए दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को नष्ट करना) और 214 (अपराधी की जांच के लिए संपत्ति को उपहार में देना या वापस करना) को जोड़ा है।

कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई : वहीं कर्नाटक हाईकोर्ट शुक्रवार को मामले से जुड़ी येदियुरप्पा की दो याचिकाओं पर सुनवाई करने वाला है। एक आवेदन में भाजपा नेता ने अग्रिम जमानत मांगी है, जबकि दूसरे में मामले को ही रद्द करने की प्रार्थना की गई है। 10 जून को नाबालिग लड़की के भाई ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर जांच में तेजी लाने के लिए हस्तक्षेप करने की मांग की।

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