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सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को दिया झटका, जमानत अवधि बढ़ाने की मांग पर जल्द सुनवाई से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को दिया झटका, जमानत अवधि बढ़ाने की मांग पर जल्द सुनवाई से किया इनकार

NEW DELHI : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind kejriwal) को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। दिल्ली शराब नीति घोटाले में जमानत पर बाहर चल रहे दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की सात दिन के लिए जमानत अवधि बढ़वाने की याचिका पर जल्द सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है।  जस्टिस जे के माहेश्वरी और जस्टिस के वी विश्वनाथन की बेंच ने यह फैसला सुनाया।

सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि जब पिछले हफ्ते बेंच के एक सदस्य जस्टिस दीपांकर दत्ता वेकेशन बेंच में थे तो आपने ये क्यों नहीं मेंशन किया. इस मामले को आगे के निर्देशों के लिए भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के पास भेज दिया गया। बेंच ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाला मामला पहले ही सुना जा चुका है और पहले से ही एक अलग बेंच द्वारा आदेश के लिए रिजर्व रखा गया है

दिल्ली सीएम ने स्वास्थ्य आधार पर अपनी जमानत अवधि को सात दिन बढ़वाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की थी। मनु सिंघवी ने कहा कि मुख्यमंत्री को कुछ मेडिकल डेस्ट कराने के लिए अंतरिम जमान की अवधि में 7 दिन का विस्तार दिया जाना चाहिए. केजरीवाल ने कहा कि टेस्ट पूरा होने के बाद वो 9 जून को सरेंडर कर देंगे।


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