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अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत, रिहा करने का दिया आदेश, फिर भी जेल ही रहेंगे आप सुप्रीमो, जानिए क्यों

अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत, रिहा करने का दिया आदेश, फिर भी जेल ही रहेंगे आप सुप्रीमो, जानिए क्यों

DESK. आम आदमी पार्टी प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली. कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को उनके खिलाफ प्रवर्त्तन निदेशालय से जुड़े मामले में अंतरिम जमानत दे दी। हालाँकि जमानत मिलने के बाद भी केजरीवाल फ़िलहाल जेल में ही रहेने. वहीं ईडी द्वारा केजरीवाल को गिरफ्तार करने के मामले में गिरफ्तारी की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच सुनवाई करेगी. कोर्ट में मामले को लार्जर बेंच को रेफर किया है. लेकिन फिलाहल केजरीवाल जेल में ही रहेंगे. इसके पीछे एक खास कारण है. 

दरअसल, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली के कथित शराब घोटाले में सीबीआई भी जांच कर रही है. सीबीआई पहले ही केजरीवाल को इस मामले में गिरफ्तारी करने की प्रक्रिया दिखा चुकी है. ऐसे में ईडी की जांच वाले मामले में भले ही अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है लेकिन उन्हें सीबीआई के मामले में जेल में ही रहना होगा. सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ भी अरविंद केजरीवाल द्वारा कोर्ट में याचिका दायर की गई है. उनकी याचिका पर अगले सप्ताह अहम आदेश आ सकता है. 

इसके पहले अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी की वैधता पर सुनवाई को बड़ी बेंच को भेज दिया. कोर्ट ने कहा, हम इस मामले को बड़ी पीठ को भेज रहे हैं. हम उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा करने का निर्देश देते हैं. न्यायमूर्ति खन्ना ने फैसले के अंश पढ़ते हुए कहा, "इस मामले में सभी सवालों पर बड़ी पीठ फैसला कर सकती है." अदालत ने कहा कि आरोपी से पूछताछ मात्र से एजेंसी को धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत आरोपी को गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं मिल जाता.

अदालत ने यह भी कहा कि इस बीच उसकी नियमित जमानत के सवाल पर विचार किया जा सकता है. पीठ ने कहा कि केजरीवाल जैसे निर्वाचित नेताओं के मामले में अदालत उन्हें संवैधानिक पद से हटने का निर्देश नहीं दे सकती, क्योंकि इस पर फैसला उन्हें ही लेना है. अदालत ने फैसले में चुनावी फंडिंग के मुद्दे पर भी बात की, क्योंकि ईडी ने आरोप लगाया था कि केजरीवाल ने गोवा चुनाव के लिए साउथ लॉबी से पैसे लिए थे. फैसले का विवरण सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा. 

केजरीवाल दिल्ली उच्च न्यायालय के 9 अप्रैल के आदेश से व्यथित थे, जिसमें मामले में गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी. इस मामले में ईडी ने दावा किया कि केजरीवाल द्वारा 100 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने का प्रत्यक्ष सबूत है. मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी को उचित ठहराते हुए ईडी ने अदालत से कहा था कि वह इस मामले के मास्टरमाइंड और मुख्य साजिशकर्ता हैं. 


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