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NEET मामले में सुप्रीम कोर्ट का NTA को सख्त निर्देश, लापरवाही हुई है तो स्वीकार करें, घोटाले की जांच को लेकर किया नोटिस जारी

NEET मामले में सुप्रीम कोर्ट का NTA को सख्त निर्देश, लापरवाही हुई है तो स्वीकार करें,  घोटाले की जांच को लेकर किया नोटिस जारी

दिल्ली- नीट यूजी परीक्षा परिणाम 2024 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और एनटीए से कहा कि "अगर किसी की ओर से 0.001% लापरवाही है तो उससे पूरी तरह निपटा जाना चाहिए." सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए NEET-UG, 2024 में कथित पेपर लीक और गड़बड़ी से संबंधित याचिकाओं पर राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी  और केंद्र से नोटिस जारी कर जवाब मांगा है .

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, साथ ही कोर्ट ने एनटीए को 8 जुलाई को जवाब देने को कहा है। वहीं, अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी.सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बच्चों ने परीक्षा की तैयारी की है, हम उनकी मेहनत को नहीं भूल सकते.

NEET मामले को लेकर आज फिर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है. इस बार घोटाले की जांच किए जाने वाली मांग वाली याचिका पर सुनवाई की गई.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जरा कल्पना करें कि कोई डॉक्टर ऐसे व्यक्ति का इलाज कर रहा हो, जो इस तरह से गुजरा हो और जिसकी जांच की जरूरत हो.सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और एनटीए से कहा कि वे नीट-यूजी के खिलाफ दायर याचिकाओं को विरोधात्मक मुकदमेबाजी के तौर पर न लें और अगर परीक्षा आयोजित करने में कोई गलती हुई है, तो उसे स्वीकार करें और उसमें सुधार करें. अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी.


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