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शिक्षक नेता आनंद पुष्कर ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को लिखा पत्र, कहा सभी शिक्षकों को मिले राज्यकर्मी का दर्जा

शिक्षक नेता आनंद पुष्कर ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को लिखा पत्र, कहा सभी शिक्षकों को मिले राज्यकर्मी का दर्जा

PATNA : सारण शिक्षक निर्चाचन क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी आनंद पुष्कर ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ एस सिद्धार्थ को पत्र लिखा है। जिसमें उन्होंने स्थानीय निकाय के शिक्षकों को समान रूप से अधिसूचना जारी होने की तिथि 26/12/23 से विशिष्ट शिक्षक के रूप में राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग की है। पत्र में उन्होंने कहा की बिहार के नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देकर मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार ने व्यापक स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया है। इसके लिए टीम वर्क करने वाली पूरी टीम को धन्यवाद एवं आभार।

वहीँ उन्होंने कहा की विशिष्ट शिक्षक नियमावली के तहत स्थानीय निकाय के शिक्षकों द्वारा सक्षमता परीक्षा -1 उत्तीर्णता के पश्चात् काउंसलिंग एवं विद्यालय पदस्थापन में हुई देरी के साथ ही साथ सक्षमता परीक्षा -2 के आयोजन में भी काफी देरी के कारण शिक्षकों की चिंता बढ़ी है। अभी सक्षमता परीक्षा -1 उत्तीर्ण शिक्षकों की काउंसलिंग के लिए दि.- 01/08/24 से शेड्यूल जारी किया गया है, लेकिन सक्षमता परीक्षा -2 की परीक्षा की तिथि की भी अभी तक कोई अधिकारिक सूचना नहीं है। इस तरह स्थानीय निकाय के शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा के लिए आवेदन करने, उनके लिए परीक्षा आयोजित करने, उनका रिजल्ट प्रकाशित होने, उत्तीर्णता हासिल करने के बाद भी काउंसलिंग तथा पदस्थापन के मार्ग में अपरिहार्य कारणों से काफी विलम्ब हुआ, जिसके कारण समग्र रूप से विशिष्ट शिक्षक के मार्ग में अवरोध उत्पन्न हो गया है। 

आनंद पुष्कर ने कहा की मुख्यमंत्री की घोषणा थी कि स्थानीय निकाय के सभी शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, बशर्ते कि वे एक मामूली सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण हों। सरकार की मंशा अभी भी स्पष्ट है कि सभी शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा जल्दी से जल्दी दे दिया जाए और उनके मनचाहा जगह पर उनकी पदस्थापना हो जाए, ताकि वे निर्विघ्न होकर विद्यालयों में अपना शत-प्रतिशत योगदान दे सकें और प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लक्ष्य को हासिल किया जा सके। 

उन्होंने कहा की विशिष्ट शिक्षक के मार्ग में चाहे जो भी अवरोध उत्पन्न हो रहा हो, उसके समाधान हेतु स्थानीय निकाय के सभी शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक नियमावली की अधिसूचना जारी होने की तिथि - 26/12/23 से विशिष्ट शिक्षक के रूप में राज्यकर्मी का दर्जा देने हेतु प्रावधान किया जाय (बशर्ते कि वे सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण हो जाएं), ताकि सभी शिक्षकों में समानता, प्रसन्नता एवं संतोष कायम रहे। स्मरण करना चाहेंगे कि इसके पूर्व भी स्थानीय निकाय के सभी शिक्षकों को समान रूप से एक ही तिथि- 11/08/15 से मुख्यमंत्री ने सभी शिक्षकों को वेतनमान दिया गया था। 

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