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केंद्रीय सुरक्षा बल में पूर्व अग्निवीरों के लिए दस परसेंट सीट आरक्षित, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी, अब चार साल की नौकरी के बाद भी कर सकेंगे देश सेवा

केंद्रीय सुरक्षा बल में पूर्व अग्निवीरों के लिए दस परसेंट सीट आरक्षित, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी, अब चार साल की नौकरी के बाद भी कर सकेंगे देश सेवा

NEW DELHI : देश की सुरक्षा के लिए तैनात अग्निवीरों को लेकर चल रहे विवाद के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय में बड़ी घोषणा की है। अब पूर्व अग्निवीरों को केंद्रीय सुरक्षा बल में दस परसेंट का आरक्षण दिया जाएगा। नए फैसले के बाद अब पूर्व अग्निवीरों को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF), सीमा सुरक्षा बल (BSF) और रेलवे सुरक्षा बल (RPF) में आरक्षण का लाभ मिलेगा।

मंत्रालय का मानना है कि पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा से उन्हें रोजगार के नए अवसर देगी और उनकी सेवाओं को सम्मान मिलेगा। यह कदम सुरक्षा बलों की क्षमता को बढ़ाएगा और देश की सुरक्षा को मजबूत करेगा। 

सीआईएसएफ ने की तैयारी- कहा योग्यता को मिलेगा सम्मान

सीआईएसएफ की महानिदेशक नीना सिंह ने बताया कि इस संबंध में सभी तैयारियां कर ली गई हैं। उन्होंने कहा, "कांस्टेबलों के 10 प्रतिशत पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेंगे। इसके अलावा, उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा में भी छूट दी जाएगी।" उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व अग्निवीरों को भर्ती प्रक्रिया में बड़ी राहत मिलेगी और उनकी योग्यता को सम्मान मिलेगा

आरपीएफ ने कहा इससे हमें मजबूती मिलेगी।

आरपीएफ के महानिदेशक मनोज यादव ने मीडिया से बात करते हुए बताया, "भविष्य में रेलवे सुरक्षा बल में कांस्टेबल पद के लिए होने वाली सभी भर्तियों में पूर्व पुलिसकर्मियों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण होगा। आरपीएफ पूर्व अग्निवीरों का स्वागत करते हुए बहुत उत्साहित है। इससे बल को नई ताकत और ऊर्जा मिलेगी तथा मनोबल बढ़ेगा।"

बीएसएफ की योजना 

बीएसएफ के महानिदेशक नितिन अग्रवाल ने कहा, "हम तैयारी कर रहे हैं, जवानों; इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। सभी बलों को इसका लाभ मिलेगा। पूर्व अग्निवीरों को भर्ती में 10 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।" 

अग्निपथ योजना की शुरुआत

14 जून, 2022 को शुरू की गई अग्निपथ योजना में 17.5 से 21 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को चार वर्षों के लिए भर्ती करने का प्रावधान है, जिसमें उनमें से 25 प्रतिशत को भारतीय सशस्त्र बलों में 15 और वर्षों के लिए बनाए रखने का प्रावधान है। 


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