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बिहार में पुलों के गिरने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, बिहार सरकार को बनाया गया पक्षकार

बिहार में पुलों के गिरने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, बिहार सरकार को बनाया गया पक्षकार

NEW DEHLI : बिहार में जिस तरह से पुलों को गिरने का सिलसिला चल रहा है। उससे हर कोई हैरान है. वहीं बिहार में नीतीश सरकार की चिंता बढ़ा दी है। मामले में सभी पुलों की जांच करने के निर्देश दिये गए हैं। वहीं पुलों के गिरने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। बिहार के रहने वाले वकील ब्रजेश सिंह ने कोर्ट में याचिका दायर कर सभी कमजोर पुलों को गिराने का निर्देश देने की मांग की है।

याचिका में मुख्य सचिव के माध्यम से बिहार राज्य को पक्षकार बनाया गया है। इसके अलावा पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय सचिव और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को पक्षकार बनाया गया है.

साथ ही याचिका में सुप्रीम कोर्ट से मामले में समुचित आदेश या निर्देश जारी करने की अपील की गई है। इसमें बिहार राज्य को राज्य में सभी कमजोर मौजूदा पुलों और निर्माणाधीन पुलों का ऑडिट करने और ध्वस्त करने का निर्देश देने की मांग की गई है। 

पुलों की निगरानी के बने उचित तंत्र

साथ ही बिहार में निर्मित, पुराने और निर्माणाधीन पुलों की वास्तविक समय निगरानी के लिए उचित नीति या तंत्र बनाने का निर्देश देने की मांग की गई है. साथ ही याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट बिहार के क्षेत्र में आने वाले पुलों के लिए सेंसर का उपयोग करके पुलों की मजबूती की निगरानी के लिए एक अनिवार्य दिशानिर्देश जारी किए जाए।

याचिका में सुप्रीम कोर्ट से अपील की गई है कि एक कुशल स्थायी निकाय बनाने का निर्देश दिया जाए, जिसमें संबंधित दायर से उच्च स्तरीय विशेषज्ञ शामिल हों या बिहार में सभी मौजूदा और निर्माणाधीन पुलों की निरंतर निगरानी और राज्य में सभी मौजूदा पुलों के स्वास्थ्य पर व्यापक डेटाबेस बनाया जाए।





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