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कांवरिया यात्रा मार्ग पर नेम प्लेट लगाने के आदेश पर लगी रोक, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी, एमपी और उत्तराखंड सरकारों को जारी किया नोटिस

कांवरिया यात्रा मार्ग पर नेम प्लेट लगाने के आदेश पर लगी रोक, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी, एमपी और उत्तराखंड सरकारों को जारी किया नोटिस

DESK. सुप्रीम कोर्ट ने कांवरिया यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों और विक्रेताओं को मालिकों के नाम लिखने के लिए कहने वाले सरकारी निर्देश पर रोक लगा दी है. शीर्ष अदालत ने सोमवार को इसे लेकर अपना अहम निर्देश जारी किया. साथ ही कोर्ट ने कांवरिया यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों और विक्रेताओं को मालिकों के नाम लिखने के लिए कहने वाले उनके निर्देश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकारों को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने उनसे जवाब मांगा है और मामले की सुनवाई 26 जुलाई को तय की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि खाद्य विक्रेताओं को मालिकों और कर्मचारियों के नाम लिखने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए.

दरअसल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि तीर्थयात्रियों की आस्था की पवित्रता बनाए रखने के लिए कांवड़ मार्गों पर खाद्य और पेय पदार्थों की दुकानों पर संचालक/मालिक का नाम और पहचान प्रदर्शित करने का आदेश दिया था। इसके अलावा, हलाल-प्रमाणित उत्पाद बेचने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उनके इस आदेश पर न सिर्फ एनडीए के घटक दल बल्कि विपक्षी दलों ने भी आपत्ति जताई है.

जदयू के सबसे पहले इस आदेश पर आपत्ति जताई. जदयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ओर सबका साथ-सबका विकास की बात करते हैं तो दूसरी ओर योगी सरकार समाज में ऐसे आदेश जारी करती है. चिराग पासवान ने भी योगी सरकार के आदेस पर आपत्ति जताई थी और इसे समाज में धर्म और जाति के नाम पर बांटने वाला आदेश बताया था. वहीं रालोद ने भी योगी सरकार के आदेश को समाज को बांटने वाला करार दिया था. इतना ही नहीं विपक्ष की ओर से शुरू से कांवरिया यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों और विक्रेताओं को मालिकों के नाम लिखने के आदेश की निंदा की गई. 

वहीं उत्तर प्रदेश के बाद उतराखंड और मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने भी उसी तर्ज का आदेश जारी किया. तीनों राज्यों के अलावा कुछ अन्य राज्यों में भी कांवरिया यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों और विक्रेताओं को मालिकों के नाम लिखने का आदेश जारी करने की मांग भाजपा नेताओं की. बिहार के भाजपा विधायक ने नीतीश सरकार से ऐसी ही मांग की. लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने फ़िलहाल इस आदेश पर रोक लगाते हुए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकारों को नोटिस जारी किया है. मामले की सुनवाई 26 जुलाई को तय की है.

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