पटना. अनुसंधान प्रक्रिया में थानेदारों की लेटलतीफी किसी से छिपी नहीं है. ऐसे लेटलतीफ थानेदारों को बड़ा सबक सिखाने का संदेश देते हुए पटना हाई कोर्ट ने पटना शहर के बेउर थाना के थानेदार के वेतन से 5 हजार रुपए काटने का निर्देश दिया है. दरअसल, पटना हाई कोर्ट एक मामले में केस डायरी और आपराधिक इतिहास कोर्ट में पिछले 11 महीने से जमा नहीं करने से नाराज था. इसी को लेकर बेउर थाना के थानेदार पर सख्ती बरती गई है.
पिछले वर्ष नवंबर 2021 में एक मामले में सुनवाई करते हुए अग्रिम जमानत अर्जी के ममले में केस डायरी और अपराधिक इतिहास के प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश सत्येन्द्र पांडेय की अदालत में लंबित है. कोर्ट ने एसएसपी के माध्यम से कई बार इस संबध में बेउर थानेदार और अनुसंधानकर्त्ता को पत्र भेजा था. बावजूद इसके कोर्ट में केस डायरी और आपराधिक इतिहास की रिपोर्ट नहीं दी गई.
हालांकि इसी मामले में कोर्ट ने अग्रिम सुनवाई अर्जी पर 5 जुलाई को सुनवाई की. उस तारीख को भी जब थानेदार और अनुसंधानकर्ता ने केस डायरी और आपराधिक इतिहास नहीं भेजा तो कोर्ट ने कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया. अब कोर्ट ने थानेदार पर कड़ा रुख अख्तियार किया है. कोर्ट ने पटना एसएसपी कको कार्रवाई करने कहा है. इसमें बेउर थाना के थानेदार पर 5 हजार रुपए वेतन से काटने का निर्देश है.