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नीट-यूजी में पेपर लीक का कोई सबूत नहीं, धर्मेद्र प्रधान ने दावों को सिरे से नकारा, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है बड़ा फैसला

नीट-यूजी में पेपर लीक का कोई सबूत नहीं, धर्मेद्र प्रधान ने दावों को सिरे से नकारा, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है बड़ा फैसला

DESK. शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गुरुवार को NEET-UG (राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा-स्नातक) में अनियमितता के दावों को सिरे से खारिज कर दिया. प्रधान ने संवाददाताओं से कहा, "नीट-यूजी में पेपर लीक होने का कोई सबूत नहीं है। एनटीए में भ्रष्टाचार के आरोप निराधार हैं, यह एक बहुत ही विश्वसनीय निकाय है।" उन्होंने कहा, "सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई कर रहा है और हम उसके फैसले का पालन करेंगे। हम सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी छात्र को नुकसान न हो।" 

केंद्र ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि एमबीबीएस, बीडीएस और अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 1,563 नीट-यूजी 2024 उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स देने का फैसला रद्द कर दिया गया है और उन्हें 23 जून को फिर से परीक्षा देने का विकल्प दिया जाएगा। अगर ये उम्मीदवार दोबारा परीक्षा नहीं देना चाहते हैं, तो उनके पहले के अंक, बिना ग्रेस मार्क्स के, परिणाम के उद्देश्य से दिए जाएंगे।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि कोई भ्रष्टाचार नहीं है। नीट परीक्षा को लेकर 24 लाख छात्र परीक्षा में शामिल होते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और ये मामला करीब 1500 छात्रों से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि सरकार कोर्ट को जवाब देने को तैयार है। इस विशिष्ट मुद्दे पर विचार किया जा रहा है और शिक्षाविदों की एक समिति बनाई गई है। सरकार इसे कोर्ट के सामने पेश करेगी। NTA देश में 3 प्रमुख परीक्षाएं यानी NEET, JEE और CUET सफलतापूर्वक आयोजित करता है। उन्होंन साफ तौर पर कहा कि हम जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।

वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि, काउंसलिंग जारी रहेगी और हम इसे रोकेंगे नहीं। अगर परीक्षा होती है तो सब कुछ पूरी तरह से होता है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि कमिटी की सिफारिश पर छात्रों को मिले ग्रेस मार्क्स रद्द होंगे।

NEET एग्जाम में NTA ने स्टूडेंट्स को दिये गये ग्रेस मार्क्स को रद्द कर दिया है। इससे कई टॉपर के अंक अब कम होंगे। उन्हें दोबारा परीक्षा देने का विकल्प मिलेगा। इस बात की जानकारी सुप्रीम कोर्ट में NTA ने दी है। NTA अपने ही जाल में फँसता जा रहा है। कल हरियाणा की प्रिंसिपल ने कैमरा पर कहा कि उनके सेंटर पर परीक्षा संचालन में एक भी मिनट की देरी नहीं हुई थी। उनके सेंटर पर ही कई स्टूडेंट को इसी नाम पर ग्रेसी मार्क्स दिये गये थे।

एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 छात्रों को दो ऑप्शन दिए जा रहे हैं । एनटीए ने कहा या तो ये उम्मीदवार बिना ग्रेस मार्क्स के साथ नीट यूजी काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं या फिर से नीट परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। एनटीए केवल 6 एग्जाम सेंटरों पर उपस्थित हुए 1563 छात्रों के लिए ही री-नीट आयोजित करेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। 1563 छात्रों का एग्जान 23 जून को हो और 30 जून तक रिजल्ट जारी किया जाए। साथ ही 6 जुलाई से इन छात्रों का काउंसलिंग हो। 1563 बच्चों के सामने विकल्प है कि वो या तो पेपर दे या फिर 4 ग्रेस नंबर को छोड़कर नई रैंकिंग स्वीकार करें।  इसका मतलब ये भी हो जाएगा कि आज की तारीख़ में जो रैंक है वो व्यर्थ हो जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि नई रैंक तो 30 जून के बाद जारी होगी।




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