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पत्नी ने पति पर लगाया अननेुचरल सेक्स का आरोप... हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला- 18 साल बाद यह वैवाहिक बलात्कार नहीं

पत्नी ने पति पर लगाया अननेुचरल सेक्स का आरोप... हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला- 18 साल बाद यह वैवाहिक बलात्कार नहीं

DESK. शादी के बाद अननेुचरल सेक्स और वैवाहिक बलात्कार से जुड़े एक मामले में इलाहबाद हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट के इस फैसले से पति को बड़ी राहत मिली है. साथ ही  वैवाहिक बलात्कार के लगने वाले आरोपों पर भी यह फैसला एक नजीर माना जा रहा है. दरअसल, एक दम्पति के बीच आपसी विवाद के बीच पत्नी अपने पति की शिकायत लेकर कोर्ट चली गई. उसने आरोप लगाए कि उसका पति मौखिक और शारीरिक रूप से गलत व्यवहार यानी अननेुचरल सेक्स करता है. अप्राकृतिक संबंध बनाने से उसको काफी परेशानी होती है.

कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद यह तय किया कि इस मामले में वैवाहिक बलात्कार जैसा कुछ भी नहीं है. कोर्ट ने साफ कहा कि वैवाहिक बलात्कार यानी विवाह के बाद बनाए गए संबंधों को अपराध घोषित नहीं किया गया है। इस मामले में इलाहबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि पत्नी 18 साल से अधिक उम्र की है तो वैवाहिक बलात्कार तो आईपीसी के तहत अपराध नहीं माना जा सकता है।

महिला ने अपने पति के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए थे। जिसमें उसने बताया था कि उसका पति उसके साथ मौखिक और शारीरिक रूप से गलत व्यवहार करता है। वह जबरन उसके साथ अप्राकृतिक संबंध भी बनाता है। जिससे उसको काफी परेशानी होती है। इस मामले में पत्नी ने धारा 377 के तहत प्रकरण दर्ज कराया था। लेकिन कोर्ट ने इस मामले में पति को बड़ी राहत दी और इस प्रकार के आरोपों से मुक्त कर दिया। लेकिन मारपीट व अन्य मामलों में पति व अन्य के खिलाफ केस चल रहा है।


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