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पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें बढ़ी, सिफर केस में कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा, चुनाव लड़ने पर भी संकट

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें बढ़ी, सिफर केस में कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा, चुनाव लड़ने पर भी संकट

DESK : भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में जल्द ही आम चुनाव में होने हैं। ऐसे में चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे पूर्व वजीर ए आजम इमरान को कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। उनके साथ शाह महमूद कुरैशी को भी कोर्ट ने यह सजा सुनाई है। वहीं कोर्ट की सजा को लेकर इमरान खान ने हाईकोर्ट में चुनौती देने की बात कही है।

सिफर केस में मिली है सजा

इमरान खान को यह सजा रावलपिंडी की अदियाला जेल में मामले की सुनवाई के दौरान विशेष अदालत के न्यायाधीश अबुल हसनत जुल्करनैन ने यह फैसला सुनाया है। उनके खिलाफ सिफर केस को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया था। जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है। 

सिफर मामला पहली बार 27 मार्च, 2022 को सामने आया था।सत्ता से बेदखल होने के बाद इमरान खान ने एक रैली के दौरान कुछ कागजात लहराए थे। उन्होंने दावा किया था कि उन्हें सत्ता से हटाने के लिए अंतरराष्ट्रीय ताकतों द्वारा साजिश रची गई थी। इमरान खान पर आरोप है कि उन्होंने गुप्त जानकारी का निजी इस्तेमाल किया।

इमरान देंगे फैसले को चुनौती

इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यह एक दिखावटी केस है। हमारी कानूनी टीम इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देगी और उम्मीद है कि इस सजा पर रोक लगेगी। उन्होंने कहा कि यह जल्दबाजी में लिया गया फैसला है।


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