बिहार उत्तरप्रदेश मध्यप्रदेश उत्तराखंड झारखंड छत्तीसगढ़ राजस्थान पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश दिल्ली पश्चिम बंगाल

LATEST NEWS

कुख्यात माफिया मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सजा, 36 साल पुराने मामले में कोर्ट ने सुनवाई सबसे बड़ी सजा

कुख्यात माफिया मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सजा, 36 साल पुराने मामले में कोर्ट ने सुनवाई सबसे बड़ी सजा

DESK. कुख्यात माफिया मुख्तार अंसारी को बुधवार को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. 36 साल पुराने फर्जी शस्‍त्र लाइसेंस केस में मुख्तार को वाराणसी के विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) एमपी एमएलए न्यायाधीश अवनीश गौतम ने मुख्तार पर 2 लाख 2 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. जेल में बंद यूपी के पूर्व विधायक, जो कई मामलों में आरोपी हैं, पंजाब जेल से लाए जाने के बाद 2021 से बांदा जेल में बंद हैं. वाराणसी एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अवनीश गौतम ने मामले में फैसला सुनाया.

बांदा जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए माफिया मुख्तार अंसारी की पेशी हुई जिसके बाद उसे सजा सुनाई गई है .ख्तार अंसारी को धारा 467/120B में आजीवन कारावास और एक लाख जुर्माना लगा। 420/120 में 7 वर्ष 50000 जुर्माना, 468/120 में 7 वर्ष 50000 जुर्माना, आर्म्स एक्ट में 6 माह और 2 हजार जुर्माना भी लगाया गया है. 990 में सीबीसीआईडी ने विधायक रहते हुए फर्जी दस्तावेजों के आधार पर शस्त्र लाइसेंस हासिल करने के आरोप में अंसारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। सीबीसीआईडी ने अंसारी के साथ ही शस्त्र लिपिक गौरी शंकर लाल के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की थी। तत्कालीन डीएम आलोक रंजन और एसपी देवराज नागर के फर्जी हस्ताक्षर से फर्जी शस्त्र लाइसेंस बनाया गया था. अंसारी के वकील ने बताया कि जेल में बंद अंसारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बहस के दौरान मौजूद थे.

उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में क्षेत्र में करीब 4 दशकों तक मुख्तार अंसारी का खौफ रहा था। मुख्तार के परिवार पर भी लगातार कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। क्राइम के मामलों में मुख्तार और उसकी फैमिली पर अब तक 97 केस दर्ज हैं. जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी पर ही अकेले अब तक 65 केस दर्ज हैं। इनमें से 7 मामलों में मुख्तार को सजा हो चुकी है। वहीं, 8 मामलों में कोर्ट ने मुख्तार अंसारी पर आरोप तय किए हैं। वहीं, 22 मुकदमे अब भी कोर्ट के समक्ष विचाराधीन हैं.

Suggested News